अंकिता भंडारी हत्याकांड: सरकार ने यूं दिया परिवार का साथ, नौकरी से लेकर 3 बार वकील बदलने तक, जानें- क्या-क्या हुआ?

by Carbonmedia
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Ankita Bhandari News: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड में शुक्रवार को कोटद्वार न्यायालय ने आरोपियों- पुलकित, सौरभ और अंकित को दोषी ठहराया है. यह मामला सितंबर 2022 से ही विचाराधीन था. पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक की 22 साल की अंकिता भंडारी की 18 सितंबर 2022 को हत्या कर दी गई थी. वह यमकेश्वर ब्लॉक में ही बने वनतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी.


आइए आपको बताते हैं कि इस हत्याकांड के खुलासे के बाद राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए ताकि अंकिता के परिजनों को न्याय मिल सके और उनकी हर कदम पर मदद हो.



  • अंकिता की हत्या के बाद आरोपियों को 24 घंटे के अंदर जेल भेजा गया और अभी तक वह सलाखों के पीछे हैं.

  • अंकिता भंडारी हत्या मामले में जांच के लिए किया गया SIT का गठन किया गया.

  • अंकिता हत्याकांड के आरोपियों पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी केस दर्ज हुआ.

  • धामी सरकार द्वारा अंकिता भंडारी के परिवार को दी गई ₹25 लाख की आर्थिक मदद की गई.

  • अंकिता हत्याकांड मामले में 500 पन्नों की चार्ज शीट हुई तैयार 100 गवाहों के बयान भी किए गए शामिल

  • अंकिता के परिजनों की मांग पर 3 बार सरकारी वकील बदले गए. 

  • दिवंगत बेटी अंकिता के भाई और उसके पिता को सरकारी नौकरी दी गई

  • कोर्ट में सरकारी वकील द्वारा की गई सख्त पैरवी की वजह से आरोपियों द्वारा दी गई जमानत अर्जी हर बार खारिज हुई.


पुलकित मुख्य आरोपी
इस मामले में लगभग 2 साल 8 महीने तक सुनवाई हुई. बता दें अंकिता भंडारी 18 सितंबर 2022 को वनतरा रिजॉर्ट से लापता हो गई थी. फिर 24 सितंबर को चीला पावर हाउस इनटेक में नहर से एसडीआरएफ ने शव बरामद किया था. इस मामले में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.


फिर पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आरोप तय होने के बाद 28 मार्च 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हुई. कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट में 30 जनवरी 2023 को मामले की पहली सुनवाई हुई थी.

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