फरीदाबाद में नशा तस्कर को 15 साल की सजा:तलाशी में मिले थे 23 प्रतिबंधित इंजेक्शन, 1 लाख का जुर्माना

by Carbonmedia
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फरीदाबाद में कोर्ट ने नशा तस्कर के आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोपी से 23 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए थे। पुलिस प्रवक्ता सूबेदार यशपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 27 सितंबर को थाना शहर बल्लभगढ़ की अधीनस्थ चौकी अग्रसेन की टीम ने गश्त के दौरान संदिग्ध अवस्था में घूम रहे युवक नीरज को रोककर तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 23 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए थे। जांच के लिए विशेष टीम गठित की आरोपी के खिलाफ थाना शहर बल्लभगढ़ में नशा तस्करी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसे चिह्नित अपराध की श्रेणी में रखा गया और जांच के लिए विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा इस मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्य जुटाए गए और 12 जनवरी को चालान कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया गया। 10 गवाहों की गवाही कराई प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई फरीदाबाद की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार यादव की कोर्ट में चली, जहां अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों की गवाही कराई गई। विशेष अपराध श्रेणी में दर्ज इस केस में पुलिस की विशेष पैरवी टीम द्वारा सुनियोजित और प्रभावी ढंग से कोर्ट में पक्ष रखा गया। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर आरोपी नीरज को दोषी करार दिया और उसे 15 वर्ष की कठोर कारावास तथा एक लाख रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई। साथ ही, कोर्ट ने इस प्रकार के मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए संदेश दिया है कि समाज को नशे के जहर से मुक्त रखने के लिए ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

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