Land for Job Scam: जमीन के बदले कथित नौकरी घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. जस्टिस रवींद्र डुडेजा की बेंच ने लालू यादव की याचिका को खारिज कर दिया है. उन्होंने सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर और चार्जशीट रद्द करने की गुहार लगाई थी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक नहीं लगेगी.
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दिल्ली हाईकोर्ट में लालू यादव का पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि रॉउज एवेन्यू कोर्ट के सीबीआई स्पेशल जज 2 जून से लालू प्रसाद समेत अन्य पर आरोप तय करने के मामले में सुनवाई करने वाले हैं. लालू यादव के वकील ने अदालत को बताया कि साल 2004 से 2009 के बीच मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई. उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद सीबीआई की कार्यवाही पर सवाल उठाए.
लालू यादव ने CBI की कार्यवाही पर उठाए सवाल
कपिल सिब्बल ने बताया कि क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद सीबीआई की तरफ से साल 2020 में एफआईआर दर्ज करना एक प्रकार से लालू प्रसाद यादव को प्रताड़ित करने जैसा है. सीबीआई ने कपिल सिब्बल की दलील का विरोध किया. कपिल सिब्बल का कहना था कि मंजूरी नहीं होने के बावजूद सीबीआई ने मामले में जांच जारी रखी.
जस्टिस रवींद्र डुडेजा की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना. जांच एजेंसी सीबीआई ने लालू यादव के वकील का विरोध किया. सीबीआई की तरफ से अदालत को बताया गया कि लालू यादव के वकील यहां जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, वह अभी सुप्रीम कोर्ट में पेडिंग है. जांच एजेंसी ने बताया कि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी. सुनवाई के लिए मामला अभी लिस्ट किया जाना है.
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