झज्जर में अवैध रूप कूड़े का ढ़ेर लगाने वालों पर अब प्रशासन सख्त हो गया है। साथ ही झज्जर डीसी डॉ. स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने अनधिकृत जगहों पर कूड़ा डालना या फिर अवैध प्लास्टिक कचरे के डंपिंग करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं अवैध प्लास्टिक के ढ़ेर व डंपिंग को लेकर प्रशासन की ओर से जिले में धारा 163 लागू कर दी है। डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने अनधिकृत स्थानों पर पीवीसी मार्केट और प्लास्टिक कचरे के डंपिंग/लोडिंग के खिलाफ धारा 163 के तहत आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि बहादुरगढ़ क्षेत्र में प्लास्टिक कचरे को अनधिकृत स्थलों पर फेंकने से गंभीर स्वास्थ्य खतरे पनप रहे हैं। इससे वायु व जल प्रदूषण बढ़ रहा है। आदेशों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई जो आमजन की जीवन-गुणवत्ता व शांति के लिए गंभीर चुनौती है और सार्वजनिक हित में इसके विरुद्ध रोकथाम आवश्यक है। इस स्थिति के मद्देनजर जिलाधीश ने जिला झज्जर की सीमा में किसी भी स्थान पर अवैध रूप से प्लास्टिक कचरे का डंपिंग/लोडिंग प्रतिबंधित लगा दिया है। डीसी ने बताया कि आगामी दो महीने तक 21 सितम्बर से 20 नवम्बर 2025 तक आदेश जारी रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
झज्जर में प्लास्टिक कचरा फेंकने पर प्रशासन सख्त:अवैध डंपिंग करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश, धारा 163 लागू
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