रोहतक जिले के महम में स्वास्थ्य विभाग ने अल्ट्रासाउंड केंद्रों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आरसीएच (प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य) आईडी दिखाना अनिवार्य होगा। जांच केंद्रों को यह आईडी अपने रिकॉर्ड में भी रखनी होगी। कोई डॉक्टर नहीं रख सकता एमटीपी किट सिविल सर्जन रमेश चंद्र के निर्देश पर उपमंडल नागरिक अस्पताल की एसएमओ डॉ. शिवानी ने अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालकों और निजी डॉक्टरों को यह जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी डॉक्टर अवैध रूप से एमटीपी किट नहीं रख सकता। निजी डॉक्टरों को पीएनडीटी एक्ट के बारे में जागरूक किया गया है। गर्भपात कराने की देनी होगी जानकारी अल्ट्रासाउंड और गर्भपात कराने वाली महिलाओं की पूरी जानकारी उपमंडल नागरिक अस्पताल को देनी होगी। निजी अस्पतालों में जन्मे बच्चों की जानकारी भी सरकारी अस्पताल में देनी अनिवार्य है। सरकार ने यह कदम बिगड़ते लिंगानुपात को रोकने के लिए उठाया है। इससे कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगेगी। साथ ही समाज में लड़कों को लड़कियों से अधिक महत्व देने की मानसिकता को भी बदलने की आवश्यकता है।
महम में गर्भवती महिलाओं की जांच के नए नियम:अल्ट्रासाउंड के लिए आरसीएच आईडी जरूरी, एमटीपी किट रखना अवैध
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