लेडी डॉन पुतुल की तलाश में गोरखपुर पुलिस, कोर्ट के आदेश पर कुर्की का नोटिस चस्पा, जानें मामला

by Carbonmedia
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Gorakhpur News: गोरखपुर की पुलिस ढाई साल से फरार लेडी गैंगस्टर पुतुल मौर्य की तलाश कर रही है. उसके ऊपर जमीन की खरीद-फरोख्त में कूटरचित दस्तावेज के आधार पर लोगों के रुपए हड़पने का आरोप है. जमीन की धोखाधड़ी के केस में वांछित होने के बाद से वो फरार है. फरार गैंगस्टर के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर उसके घर पर कुर्की की कार्रवाई का नोटिस चस्पा किया गया है. दो दिन के अंदर पुलिस के सामने या कोर्ट में सरेंडर नहीं करने की दशा में उसकी चल-अचल सम्पत्ति को कुर्क किया जाएगा. 
गोरखपुर के गुलरिहा थानाक्षेत्र के सेमरा नम्बर 1/2 की रहने वाली लेडी गैंगस्टर पुतुल मौर्या पत्नी जितेंद्र मौर्य और उसके गैंग के ऊपर जमीन के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप है. शाहपुर थाना में उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 2 व 3 और आईपीएस की धारा 406, 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज है. उसके खिलाफ गैंगस्टर में फरार होने के आरोप में कोर्ट के आदेश पर 82 सीआरपीसी को कार्रवाई का नोटिस उसके घर पर चस्पा कर मुनादी की गई है.
दो दिन के भीतर सरेंडर नहीं तो किया जब्त होगी संपत्तिगोरखपुर के गोरखनाथ थाने के विवेचनाधिकारी इंस्पेक्टर शशिभूषण राय ने बताया कि पुतुल मौर्या पत्नी जितेंद्र मौर्य में खिलाफ 82 सीआरपीसी की कार्रवाई का नोटिस उसके घर गुलरिहा थानाक्षेत्र के सेमरा नम्बर 1/2 स्थित आवास पर चस्पा किया गया है. उन्होंने इस नोटिस को चस्पा करने में बाद मुनादी भी की है. उन्होंने कोर्ट के आदेश लर कुर्की की नोटिस चस्पा कर बताया कि दो दिन के अंदर पुतुल ने पुलिस या कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई में लेडी गैंगस्टर पुतुल मौर्य की सभी चल और अचल संपत्ति जब्त की जाएगी.
साल 2023 में गैंगस्टर एक्ट दर्ज हुआ था केसलेडी गैंगस्टर पुतुल मौर्य और उसके गैंग के खिलाफ कूटरचित भूमि के दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी का आरोप है. कोर्ट के आदेश पर विवेचनाधिकारी इंस्पेक्टर गोरखनाथ ने 82 सीआरपीसी की कार्रवाई का नोटिस चस्पा किया गया है. पुतुल मौर्य के खिलाफ जमीन की धोखाधड़ी के मामले में साल 2019 में केस दर्ज हुआ है. साल 2023 में इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया.
इसके बाद से ही वो फरार हो गई. इस केस में मधुप नाथ मिश्रा प्रभारी निरीक्षक शाहपुर थाना वादी और शशिभूषण राय इंस्पेक्टर गोरखनाथ विवेचनाधिकारी हैं. विवेचना अधिकारी इंस्पेक्टर गोरखनाथ शशि भूषण राय ने मंगलवार 10 जून को गुलरिहा थानाक्षेत्र के सेमरा नम्बर 1/2 स्थित उसके घर पर मुनादी के साथ 82 सीआरपीसी की कार्रवाई का नोटिस चस्पा किया है. 2 दिन के अंदर पुलिस या कोर्ट में सरेंडर नहीं करने पर उसकी चल-अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी.
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