हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के सचिव पद पर नई नियुक्ति न करने पर दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का दावा है कि मौजूदा सचिव विनय कुमार कुमार हाईकोर्ट के फैसले के दिन सचिव पद पर नियुक्त थे, जबकि सरकार का दावा है कि विनय कुमार सचिव पद पर कार्यरत नहीं थे। जस्टिस हरकेश मनुजा की खंडपीठ ने सुनवाई 22 जुलाई, 2025 तय की है। याचिकाकर्ता के वकील अंकुर सिधार ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 31 मई, 2024 को फैसला सुनाते समय कुछ निर्देश दिए थे। इन निर्देशों में पैराग्राफ 79 की क्लाज डी की अनुपालना नहीं हुई है। इसलिए यह अवमानना याचिका दायर हुई है। क्लाज डी की हुई उल्लंघना अंकुर सिधार ने कहा कि इस पैराग्राफ की क्लाज डी में लिखा था, ‘आयोग द्वारा सीईटी के परिणाम को अंतिम रूप से घोषित किए बिना परीक्षा आयोजित करने से संबंधित हमारे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, हम किसी भी राज्य विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रक की तरह हरियाणा कर्मचारी चयन के सचिव के रूप में परीक्षा आयोजित करने का अनुभव रखने वाले एक उपयुक्त उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव को कदम उठाने का निर्देश देते हैं। सरकार ने यह दी दलील खंडपीठ के अंतरिम आदेश में लिखा है, ‘प्रतिवादियों के वकील का कहना है कि विनय कुमार को 1 फरवरी 2024 को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में सचिव नियुक्त किया गया था और इस प्रकार, 31 मई 2024 के निर्देश का अनुपालन किया गया है। वह यह भी बताते हैं कि प्रासंगिक समय पर जब सीडब्ल्यूपी-1563-2024 से संबंधित चयन का विषय था, तब विनय कुमार एचएसएससी के सचिव नहीं थे और इस प्रकार, आगे अनुपालन की आवश्यकता नहीं थी। 22 जुलाई को होगी सुनवाई खंडपीठ के अंतरिम आदेश में लिखा है, ‘याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि 31 मई 2024 के आदेश के पैराग्राफ 79 के खंड-डी में इस न्यायालय द्वारा एचएसएससी के सचिव के रूप में एक उपयुक्त उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए निर्देश जारी किया गया था, तब अदालत इस तथ्य से अवगत थी कि विनय कुमार एचएसएससी सचिव के तौर पर कार्यरत थे क्योंकि उन्होंने रिट कोर्ट के समक्ष अपना हलफनामा दायर कर अपना प्रतिनिधित्व भी किया था। इस प्रकार, रिट कोर्ट इस तथ्य से अवगत थी कि विनय कुमार एचएसएससी के सचिव थे, फिर भी राज्य को नई नियुक्ति के लिए निर्देश जारी किए गए थे। इसका सामना करते हुए राज्य वकील ने दो दिन का समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिय गया। अब सुनवाई 22 जुलाई, 2025 को होगी।
हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस:HSSC सचिव नियुक्ति पर अवमानना का मामला; सरकार का दावा- 1 मई 2024 को ही नियुक्ति की
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