हिसार में नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में मंगलवार को अदालत ने दो आरोपियों को दस- दस वर्ष की सजा सुनाई है। दोनों पर एक- एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जबकि एक विदेशी आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को साल 2023 में हिसार के बगल मोड़ से गिरफ्तार किया था। नाइजीरियन को किया बरी एडीजे डॉ. डीएन भारद्वाज की अदालत ने आदमपुर के खारा बरवाला निवासी सुशील और आदमपुर की ही ऑटो मार्किट निवासी सरोज को दोषी पाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपियों को 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वकील सनी ढींगड़ा ने बताया कि नाइजीरिया के फ्रैंकलिन को बरी कर दिया गया है। दोनों आरोपी चिट्टा बेचने का काम करते थे। सरोज के पर्स में मिला था चिट्टा घटना 31 मार्च 2023 की है। सदर थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान आरोपी सरोज और सुशील को गिरफ्तार किया था। तलाशी में सुशील के बैग से 400 ग्राम और सरोज के पर्स से 100 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। तब पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। 5 सितंबर को दोनों को दोषी करार दिया था।
हिसार में चिट्टा तस्करों को दस साल की कैद:आरोपी महिला और युवक पर एक- एक लाख का जुर्माना भी लगा, विदेशी बरी
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