2 साल की बेटी की हत्या के आरोप से बरी हुआ पिता, सबूतों के अभाव में अदालत ने सुनाया फैसला

by Carbonmedia
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Gautam Buddha Nagar News: उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर की एक अदालत ने 2 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या के आरोप में जेल में बंद पिता को बरी कर दिया है. अदालत ने यह फैसला सबूतों के अभाव और जांच में खामियों के आधार पर सुनाया. आपको बता दें कि इस मामले में 12 साल बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है.
ग़ौरतलब है कि यह मामला 31 दिसंबर 2013 का है, जब कासना थाना क्षेत्र में रहने वाली सोनू ने अपने पति नीरज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि नीरज ने शराब के नशे में उनकी दो साल की बेटी तनु की हत्या कर दी और शव को ईदगाह की दीवार के पास पत्थर से दबाकर छिपा दिया. घटना के बाद गांव वालों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था, जिसके बाद नीरज को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया और उसे जेल भेज दिया था.
सबूतों के अभाव हुए बरीपुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की, लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मनोज तेवतिया ने बचाव पक्ष की ओर से दलील दी कि यह मुकदमा झूठे आरोपों पर आधारित है. उन्होंने कहा कि गवाहों के बयान भी सही तरीके से दर्ज नहीं किए गए और पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है.
अदालत ने मामले पर की ये अहम टिप्पणीपोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची की मौत का कारण दम घुटना पाया गया यह. लेकिन अदालत में यह साबित नहीं हो सका कि हत्या नीरज ने की है, और शव को उसने ही छिपाया. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मामले में संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाता है, क्योंकि अभियोजन पक्ष ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सके. इस प्रकार न्यायालय ने नीरज को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया.
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