कांवड़ियों पर मुस्लिम परिवार पर हमला करने का आरोप, इन 6 गंभीर धाराओं में केस दर्ज

by Carbonmedia
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Kanwar Yatra 2025: उत्तराखंड स्थित हरिद्वार के रुड़की मंगलौर हाईवे पर एक अन्य समुदाय के परिवार के साथ मारपीट और उनकी कार में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है. इस मामले में दो नामजद कांवड़ियों बागपत के सागर जयवीर और मेरठ के शुभम त्यागी सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. 
घटना शनिवार, 5 जुलाई शाम करीब  5.30 बजे मौर्या प्वाइंट पर हुई. जब 7 से 8 कांवड़िए मेरठ की ओर जा रहे थे और उनके आगे एक गाड़ी चल रही थी. इसी दौरान एक दूसरी सफेद कार जो सामने की सड़क से आ रही थी. मंगलौर की ओर मुड़ने लगी. 
कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि उस कार ने उनकी कांवड़ यात्रा में बाधा पहुंचाई और उनके कलश के काफी करीब से निकली. इसके बाद उन्होंने कांवड़ियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की. उसमें सवार लोगों से मार पीट भी की जिनमें दो महिलाएं और दो बच्चे शामिल थे कांवड़ियों ने गाड़ी के दोनों दरवाजे तोड़ दिए और शीशे भी फोड़ दिए.
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‘हम हमेशा यहां कांवड़ के समय गुजरते हैं…’गाड़ी सवार परिवार के सभी सदस्य अकबरपुर ढाड़की गांव के निवासी हैं. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें बचाया गया. इनमें से पीड़ित नाज़िम अहमद झोजहा 35 ने बताया. हमने इंडिकेटर लगाया हुआ था. हमारी गाड़ी ने उन्हें छुआ तक नहीं फिर भी उन्होंने करीब 10 मिनट तक हमला किया. यह बेहद डरावना अनुभव था आज तक यहां कभी ऐसा नहीं हुआ हम हमेशा यहां कांवड़ के समय गुजरते हैं लेकिन ये पहली बार था.
पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर मंगलौर पुलिस ने आईपीसी की नई धाराओं 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 126(2) (आवागमन में बाधा), 190 (अवैध जमावड़ा), 191(2) (हिंसा), 324(4) (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना), और 352 (जानबूझकर अपमान) के तहत मामला दर्ज किया है.
बता दें कि सभी धाराएं सात साल से कम सजा वाले हैं इसलिए दोनों आरोपियों को जमानत दे दी गई है. SHO शांति कुमार गंगवार ने बताया कि सभी अज्ञात आरोपियों की पहचान कर जल्द कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद कांवड़ियों को यात्रा जारी रखने की अनुमति भी दी है.

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