हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कोर्ट ने नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी मनजीत सिंह उर्फ मित्ता निवासी बाबैन को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। दोषी के कब्जे 15 किलो से ज्यादा चूरा पोस्त बरामद हुआ था। जानकारी के मुताबिक, एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम 15 सितंबर 2019 को कौलापुर टी-प्वाइंट बाबैन रोड पर गश्त कर रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने टी-प्वाइंट पर नाकाबंदी कर मनजीत सिंह उर्फ मित्ता को काबू किया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 15 किलो 200 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ था। आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। 6 साल चला केस जिला न्यायवादी मेनपाल ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायधीश स्पेशल कोर्ट (NDPS एक्ट) ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी मनजीत सिंह उर्फ मित्ता को दोषी करार देते हुए NDPS एक्ट की धारा 15 के तहत 3 साल कठोर कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
चूरापोस्त के साथ पकड़े गए दोषी को 3 साल कैद:10 हजार जुर्माना; 6 साल पहले पकड़ा गया; 15 किलो मिला था नशीला पदार्थ
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