राजस्थान के धौलपुर जिले की बसेड़ी पुलिस थाना पर साल 2022 में एक 13 साल की नाबालिग के साथ रेप करने का मामला दर्ज किया गया था.आज विशेष न्यायालय POSCO कोर्ट ने दर्ज हुए नाबालिग के साथ जबरन रेप करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया.
साथ ही उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 13 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.धौलपुर की विशेष न्यायालय POSCO कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के बसेड़ी पुलिस थाना पर एक नाबालिग पीड़िता के परिजनों ने एक अगस्त 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
युवक ने गेट बंद कर जबरन रेप किया
रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री 31 जुलाई 2022 को शौच कर घर लौट रही थी. तभी पड़ोस की रहने वाली महिला ने उसे बुलाकर कहा कि घर के अंदर जाकर दूध की निप्पल लेकर आना.
जैसे ही उसकी नाबालिग पुत्री महिला के घर के अंदर निप्पल लेने के लिए घुसी, तो वहां पहले से मौजूद युवक ने गेट बंद कर उसके साथ जबरन रेप किया और जान से मारने की धमकी दी.नाबालिग के नहीं आने पर पड़ोसी महिला घर के अंदर गई, तो गेट अंदर से बंद था.
पुलिस ने रेप संबंधी मेडिकल भी कराया
महिला ने ग्रामीणों और नाबालिग के परिजनों को घटना की जानकारी दी. उसके बाद ग्रामीणों ने बसेड़ी थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर कमरे के गेट को खुलवाया, तो अंदर से रविकांत उर्फ रवि और नाबालिग निकली. नाबालिग ने घटना की जानकारी पड़ोसी महिला और परिजनों को दी.
पुलिस आरोपी रविकांत को पकड़ कर अपने साथ थाने पर ले गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग के कोर्ट में बयान दर्ज कराए. साथ ही रेप संबंधी मेडिकल भी कराया. पुलिस ने मामले में आरोपी रविकांत को POSCO कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया.
राजस्थान में 13 साल की बच्ची से रेप का मामला, कोर्ट ने दोषी को दिया 10 सा का कठोर कारावास
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