सोनीपत में प्यार में अंधी मां द्वारा अपनी 5 साल की बेटी को प्रेमी के साथ मिलकर पीट-पीट कर हत्या मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सोनीपत की फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 5 साल की बच्ची से रेप और उसकी हत्या के मामले में एक महिला और उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा महिला पर ₹1 लाख और उसके प्रेमी पर ₹1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं जुर्माना न देने की सूरत में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। क्या था पूरा मामला
सोनीपत के सिविल लाइन थाना एरिया की रहने वाली रबीना की शादी सदर थाना क्षेत्र के एक शख्स से 12 साल पहले हुई थी। इसके बाद रबीना से दो लड़की हुई थी और उसके बाद उसने अपने पति से तलाक ले लिया। उसके पति से दो बेटियां थी। जिनमें से 5 साल की बेटी को महिला रवीना ने अपने पास रख ली और कहा था कि वह उसे बाद में उसके पास छोड़ देगी। सोनीपत में महिला अपने प्रेमी रजत सैनी के साथ मिलती रहती थी। रवीना को अपनी बेटी को वापस उसके पिता के पास छोड़ना था। उसे डर था कि कहीं उसकी बेटी अपने पिता को उसके और रजत के अवैध संबंध के बारे में न बता दे। इसी डर के कारण, रवीना और रजत ने मिलकर बच्ची को रास्ते से हटाने का फैसला किया। कैसे दिया वारदात को अंजाम
आरोप है कि रजत सैनी ने पहले मासूम बच्ची के साथ रेप किया। इसके बाद, दोनों ने मिलकर बच्ची को बेरहमी से डंडों से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बच्ची के शरीर पर 76 चोटों के निशान मिले थे, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसे कितनी क्रूरता से मारा गया था। हत्या के बाद, रवीना ने अपने पूर्व पति के मामा को फोन करके झूठ बोला कि बच्ची मिट्टी खा रही थी, जिसके कारण उन्होंने उसे मार डाला। उसके बाद महिला अपनी बेटी के शव को लेकर उसके मामा के घर छोड़ कर चली गई। पुलिस को मामले की जानकारी मिलने पर 19 जुलाई 2024 को परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। बाद में गिरफ्तारी के दौरान रवीना ने पुलिस के सामने यह स्वीकार किया कि उसने और रजत ने अवैध संबंध छिपाने के लिए बच्ची की हत्या की थी। कोर्ट का फैसला
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 22 अगस्त 2025 को अपना फैसला सुनाया।
दोषी रवीना का मामला: अदालत ने रवीना को हत्या और छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराया। उसे आजीवन कठोर कारावास और ₹1 लाख का जुर्माना देने का आदेश दिया गया है। जुर्माने की राशि में से ₹75,000 पीड़ित बच्ची के पिता को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे।
दोषी रजत सैनी का मामला: रजत को रेप (पॉक्सो एक्ट की धारा 6) और हत्या (धारा 302 IPC) का दोषी पाया गया। उसे 20 साल के कठोर कारावास और ₹50 हजार का जुर्माना, तथा आजीवन कारावास और ₹1 लाख का अतिरिक्त जुर्माना देने का आदेश दिया गया है। कुल जुर्माने में से ₹1.25 लाख पीड़ित के पिता को दिए जाएंगे। सरकारी वकील विजेंद्र सिंह खत्री का बयान सरकारी वकील विजेंद्र सिंह खत्री ने बताया कि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और दोषियों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को अंतिम सजा में से घटाया जाएगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे जघन्य अपराध समाज के लिए कलंक हैं और दोषियों को कठोरतम सजा देना न्याय के लिए आवश्यक है।
सोनीपत में हत्यारिन मां और प्रेमी को उम्रकैद:ब्वायफैंड ने मासूम को 76 डंडे मारकर हत्या की; कोर्ट ने दोनों पर लगाया लाखों का जुर्माना
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