दिल्ली उच्च न्यायालय ने हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह को जानबूझकर उसके आदेश की अवज्ञा करने के लिए अदालत की अवमानना ​​का दोषी ठहराया है।
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि वह सजा के मुद्दे पर 4 मई को सुनवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने श्री सिंह को "उचित पाए जाने वाले उपाय" करके अवमानना ​​को "शुद्ध" करने की स्वतंत्रता दी। अदालत ने 20 अप्रैल को हॉकी इंडिया के निर्वाचित उपाध्यक्ष सईद असीमा अली की अवमानना ​​याचिका पर फैसला सुनाया, जिन्होंने खेल निकाय के अधिकारियों पर 17 जनवरी, 2025 को पारित आदेश का अनुपालन न करने का आरोप लगाया था।

प्रकाशित - 21 अप्रैल, 2026 02:50 अपराह्न IST

टिप्पणियाँ पढ़ें

लिंक कॉपी करें

टेलीग्राम

संबंधित विषय

न्यायालय प्रशासन

 न्यायमूर्ति पुरुषइंद्र कुमार कौरव ने कहा कि वह सजा के मुद्दे पर 4 मई को सुनवाई करेंगे, लेकिन श्री सिंह को "उचित पाए जाने वाले उपाय" करके अवमानना ​​​​को "शुद्ध" करने की स्वतंत्रता दी।