IPS पदों पर पीपीएस नियुक्ति मामला पहुंचा हाईकोर्ट:पंजाब व केंद्र सरकार को हुआ नोटिस, जालंधर के व्यक्ति जनहित याचिका दायर की

by Carbonmedia
()

पंजाब पुलिस में आईपीएस कैडर के पदों पर पीपीएस (पंजाब पुलिस सेवा) अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है। जालंधर निवासी सिमरनजीत सिंह द्वारा दायर याचिका में यह दलील दी गई है कि पंजाब सरकार आईपीएस कैडर के नियमों का उल्लंघन करते हुए पीपीएस अधिकारियों को एसएसपी जैसे पदों पर नियुक्त कर रही है। याचिका में कहा गया है कि इस समय पंजाब सरकार की कानून-व्यवस्था खराब है और छह जिलों में एसएसपी के पदों पर पीपीएस अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जबकि भारत सरकार की सख्त गाइडलाइन है कि बॉर्डर एरिया में नियमों के मुताबिक ही नियुक्ति होनी चाहिए। इस मामले में केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया गया है। केस दर्ज होने पर अहम जिम्मेदारी याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई अधिकारी, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं या जिनकी सुनवाई चल रही है, उन्हें जनता से सीधे संपर्क वाले पदों पर तैनात किया गया है। पुलिस सुधारों का जिक्र भी याचिका में कहा गया है। याचिका में कहा गया है कि एसएसपी पठानकोट दलजिंदर सिंह ढिल्लों, एसएसपी फिरोजपुर भूपिंदर सिंह, एसएसपी जालंधर (रूरल) हरविंदर सिंह विर्क, एसएसपी फाजिल्का गुरमीत सिंह, एसएसपी मोगा जसदीप सिंह और एसएसपी मलेरकोटला गगनदीप सिंह पीपीएस हैं। जबकि नियमों के मुताबिक यह आईपीएस होने चाहिए। नकली डिग्री का भी उठाया है सवाल याचिका में यह भी कहा गया है कि कुछ अधिकारी, जिन पर जालसाजी या नकली डिग्री के जरिए नौकरी हासिल करने के आरोप हैं, उन्हें भी अहम पदों पर तैनात किया गया है। अब हाईकोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Related Articles

Leave a Comment