हिसार जिले के अग्रोहा थाना के राजीव नगर झिड़ी की रजनी ने अपने पति गोविंद और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। रजनी की शिकायत पर अग्रोहा पुलिस ने गोविंद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323 (मारपीट), 498A (दहेज उत्पीड़न), 406 (विश्वासघात) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अपमानजनक शब्दों का उपयोग रजनी ने पुलिस को बताया कि वह बलवान की पुत्री और गोविंद की पत्नी है। उसने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उसके पति गोविंद और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों (ससुर मंगल राम, सास बिमला और जेठ रामेश्वर) द्वारा दहेज की मांग की जाती रही है। मांग पूरी न होने पर उसके साथ नियमित रूप से मारपीट की जाती थी और अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया जाता था। रजनी ने बताया कि तीन महीने पहले उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। हनुमानगढ़ का रहने वाला परिवार शिकायत में रजनी ने कहा कि उसके ससुराल वाले हनुमानगढ़ जिले के भगवान गांव के रहने वाले हैं, जिन्होंने लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। उसने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि आसपास के लोगों से इसकी पुष्टि की जा सकती है। शिकायत के बाद प्रभारी महिला विरुद्ध अपराध शाखा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार की मध्यस्थता के बाद मामले की जांच ASI सुनीता को सौंपी गई। जांच में आरोप मिले सही जांच के दौरान दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए। जांच में पाया गया कि रजनी के पति गोविंद द्वारा बार-बार उसके मायके से पैसे मांगे गए और मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। हालांकि ससुर मंगल राम, सास बिमला और जेठ रामेश्वर के खिलाफ लगाए आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। जांच के आधार पर गोविंद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मारपीट के आरोप सत्य पाए गए। जिसके बाद उसके खिलाफ उक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
अग्रोहा में विवाहिता से मारपीट कर घर से निकाला:सास-ससुर और जेठ ने मांगा दहेज, पति के खिलाफ केस
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