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UP News: हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराए गए मऊ सदर से पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर/एमपी-एमएलए कोर्ट) राजीव कुमार वत्स ने सजा के खिलाफ दायर की गई उनकी अपील आज शनिवार (5 जुलाई) की शाम खारिज कर दी है. मतलब उनकी दो साल की सजा अब भी प्रभावी रहेगी. वहीं मऊ सेशन कोर्ट राजीव कुमार वत्स की अदालत ने अब्बास अंसारी की सजा के मामले में उनकी जमानत को मंजूर कर लिया है लेकिन दोष सिद्ध को बरकरार रखा. अब्बास अंसारी अब आगे हाईकोर्ट में अपील करेंगे.
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