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लुधियाना| भोले भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट को अमरनाथ यात्रा 2025 के शेष दिनों के लिए पंचतरणी में पारंपरिक लंगर लगाने की अनुमति मिलेगी। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की जम्मू खंडपीठ ने (डब्ल्यूपी (सी) नं 1185/2025) में यह ऐतिहासिक आदेश पारित किया। कोर्ट ने श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) को निर्देश दिया कि ट्रस्ट को तुरंत अनुमति दी जाए। कोर्ट ने माना कि ट्रस्ट का 28 वर्षों का सेवा रिकॉर्ड निष्कलंक रहा है और इस साल उसे मनमाने व भेदभावपूर्ण तरीके से बाहर किया गया, जबकि 2024 में एनओसी दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह बहिष्कार संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 का उल्लंघन है। ट्रस्टी राजन गुप्ता ने फैसले पर कहा- यह सत्य की जीत है।