अमृतसर की जिला मजिस्ट्रेट साक्षी साहनी ने खाली प्लॉट मालिकों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने शुक्रवार को सभी प्लॉट मालिकों को कूड़ा-कचरा और गंदे पानी की निकासी का आदेश दिया है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगेगा और कानूनी कार्रवाई होगी। डीसी ने बताया कि शहर के विभिन्न स्थानों पर खाली प्लॉटों में कूड़ा-कचरा और गंदा पानी जमा होता है। इससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। इन बीमारियों से बचाव के लिए प्लॉटों की सफाई आवश्यक है। चारदीवारी या फेंसिंग बनाने के निर्देश भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि सभी प्लॉट मालिक तुरंत सफाई करें। साथ ही प्लॉट के चारों ओर पक्की चारदीवारी या फेंसिंग बनाएं। इससे कूड़े के जमा होने पर रोक लगेगी। सफाई का खर्चा प्लॉट मालिक से वसूला जाएगा नगर निगम कमिश्नर और अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर को इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर नगर निगम या पंचायत को सफाई करवानी पड़ी, तो खर्च प्लॉट मालिक से वसूला जाएगा। ये आदेश 26 जून 2025 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे।
अमृतसर में खाली प्लॉट मालिकों को नोटिस:सफाई न करने पर जुर्माना और कार्रवाई होगी, पक्की चारदीवारी बनाना भी जरूरी
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