Ayodhya News: उत्तर प्रदेश (UP News) में अयोध्या विकास प्राधिकरण (Ayodhya Development Authority- ADA) ने मास्टर प्लान-2031 के तहत राम मंदिर के आसपास ऊंची इमारतों के निर्माण पर रोक लगा दी है. एडीए ने यह कदम राम मंदिर (Ram Mandir) की सौंदर्य और आध्यात्मिक पवित्रता को बनाए रखने के प्रयास में उठाया है.
अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में पिछले वर्ष 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गयी थी. तबसे मंदिर निर्माण के विस्तार और अन्य योजनाओं पर लगातार काम चल रहा है.
मास्टर प्लान 2031 के तहत बना प्लानएक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मास्टर प्लान-2031 के तहत राम मंदिर के आसपास प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है और राम मंदिर के आसपास ऊंची इमारतों के निर्माण पर रोक लगा दी गई है.
एडीए ने अयोध्या में विभिन्न स्थानों पर नोटिस बोर्ड लगाना शुरू कर दिया है, जिसमें नए नियमों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ चेतावनी दी गई है. इन प्रतिबंधों का मतलब है कि राम मंदिर के पास कोई नयी ऊंची इमारत बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
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7 और 15 मीटर ऊंचाई की ही अनुमतिअयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अश्विनी पांडेय ने बताया कि नए दिशा-निर्देश मंदिर से निकटता के आधार पर इमारतों की ऊंचाई की सीमा निर्धारित करते हैं.
पांडेय ने कहा कि दो किलोमीटर की पहली परिधि में इमारत की ऊंचाई केवल सात मीटर और चार किलोमीटर की दूसरी परिधि में 15 मीटर की ऊंचाई की अनुमति होगी.
उन्होंने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राम मंदिर का दृश्य निर्बाध रहे और आसपास का विकास पवित्र स्थल के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के अनुरूप हो.
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