Prayagraj News: उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता मोहम्मद की आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है. जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में मामले की सुनवाई हुई है. कोर्ट ने राज्य सरकार से काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब इस मामले में तीन सप्ताह बाद अगली सुनवाई होगी.
दरअसल, यह मामला 21 नवंबर 2019 को रामपुर के सिविल लाइन थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है. एफआईआर डिप्टी कलेक्टर (DM) रामपुर के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह द्वारा IPC की धाराओं 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज कराई गई थी. बाद में हुई विवेचना में मोहम्मद आजम खान का नाम भी शामिल किया गया. इसके बाद प्रकरण में धारा 201 साक्ष्य मिटाना और 120बी आपराधिक साजिश भी जोड़ी गई.
अगली सुनवाई में राज्य सरकार का पक्ष महत्वपूर्णआरोप है कि डीएम की स्वामित्व वाली संपत्ति को षड्यंत्रपूर्वक किराए पर उठाया गया, जिसमें तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खां ने जिला सहकारी संघ के तत्कालीन सभापति सैयद जफर अली जाफरी से मिलीभगत कर किराएदारी प्राप्त की. अब हाईकोर्ट में दाखिल जमानत याचिका पर अगली सुनवाई में राज्य सरकार का पक्ष महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बहरहाल, आजम खान की जमानत अर्जी से जुड़े मामले पर अब अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होनी. अगली सुनावाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि उन्हें जमानत मिलती है या फिर नहीं.
आपको बता दें कि सपा नेता व पूर्व मंत्री आजम खान 22 अक्टूबर 2023 से सीतापुर जिला कारागार में बंद हैं. कई मामलों में उन्हें राहत मिल चुकी है. अभी बीते दिनों आजम खान की तबीयत खराब होने की वजह से उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम सीतापुर जिला कारागार मिलने पहुंचे थे. हालांकि अब्दुल्ला की अपने पिता से यह दूसरी मुलाकात थी.
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आजम खान की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई, राज्य सरकार से मांगा गया काउंटर एफिडेविट
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