बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद ने संसद के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए इजाजत मांगी जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) ने मंगलवार (15 जुलाई) को इसकी जानकारी दी. मुख्य प्रवक्ता इनाम उन नबी ने बताया कि पटियाला हाउस स्थित एनआईए कोर्ट ने 21 जुलाई से शुरू होने वाले आगामी संसद सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर आज सुनवाई की.
सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन के लिए अनुरोध- प्रवक्ता
प्रवक्ता ने कहा कि इंजीनियर रशीद का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता आदित्य वाधवा, विख्यात ओबेरॉय और निशिता गुप्ता ने किया, जिन्होंने अंतरिम ज़मानत या इसके विकल्प के रूप में, हिरासत में संसद की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति देने की पुरज़ोर वकालत की. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह अनुरोध उनके संवैधानिक और सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में किया जा रहा है, न कि व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए.
21 जुलाई को आदेश सुनाए जाने की उम्मीद- प्रवक्ता
इनाम उन नबी ने कहा कि कोर्ट ने अब अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, जो संसद सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को सुनाए जाने की उम्मीद है. सुनवाई के दौरान वकील ने बताया कि निचली अदालत ने इससे पहले 10 सितंबर, 2024 को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए इंजीनियर रशीद को अंतरिम ज़मानत दी थी, जिसे तीन बार बढ़ाया गया था, जिससे यह पुष्टि हुई कि उनसे कोई सुरक्षा खतरा नहीं है.
इससे पहले दो मौकों पर मिली थी इजाजत
इसके अलावा, उन्होंने याद दिलाया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंजीनियर रशीद को पहले भी दो मौकों पर—10 फ़रवरी, 2025 और 25 मार्च, 2025 के आदेशों के माध्यम से हिरासत में संसद की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी थी, जिसका उन्होंने पालन किया और सम्मानपूर्वक भाग लिया.
NIA ने विरोध में दिया तर्क
हालांकि, एनआईए ने इस याचिका का विरोध किया और उसके खिलाफ तर्क दिया. उन्होंने तर्क दिया कि अगर उन्हें हिरासत में उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है, तो उन्हें यात्रा का खर्च वहन करना होगा. इंजीनियर रशीद के वकील ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि एक निर्वाचित सांसद होने के नाते, वह पूरी तरह से जनसेवा और अपने लोकतांत्रिक जनादेश के हित में अनुमति मांग रहे हैं, न कि किसी व्यक्तिगत सुविधा के लिए और उन्हें ऐसे खर्च नहीं उठाने चाहिए.
एआईपी का कहना है कि पार्टी को उम्मीद है कि न्यायपालिका इंजीनियर रशीद के संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों को मान्यता देगी और उन्हें संसद सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की अनुमति देगी. बता दें कि 2017 में टेटर फंडिंग केस में रशीद को गिरफ्तार किया गया था. 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं.
इंजीनियर रशीद ने मानसून सत्र में शामिल होने की मांगी इजाजत, फैसला सुरक्षित, पार्टी ने क्या कहा?
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