पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई थी. विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरा था. हालांकि अब जल्द ही देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा. निर्वाचन आयोग ने इसके प्रक्रिया शुरू कर दी है. आयोग ने शुक्रवार (25 जुलाई) को बताया कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कर दी गई है. चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज के जरिए इसकी जानकारी दी.
चुनाव आयोग ने प्रेस रिलीज के जरिए कहा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 की धारा 3 के तहत चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के परामर्श से एक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की है, जिसका ऑफिस नई दिल्ली में होगा. आयोग सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त कर सकता है.
किसे नियुक्त किया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर
लोकसभा के महासचिव या राज्यसभा के महासचिव को रोटेशन के जरिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया जाता है. पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान, लोकसभा के महासचिव को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया था.
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— Election Commission of India (@ECISVEEP) July 25, 2025