हिमाचल प्रदेश के जिला परिषद ऊना के वार्ड नंबर 11 (ललड़ी) से सदस्य कमल किशोर सैनी की सदस्यता को पंचायती राज विभाग ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई शिमला स्थित पंचायती राज विभाग के निदेशक द्वारा जारी एक पत्र के माध्यम से की गई है। निदेशक ने स्पष्ट किया है कि कमल सैनी पर दर्ज आपराधिक मामलों, विशेष रूप से महिला से संबंधित गंभीर आरोपों के चलते यह निर्णय लिया गया है। जिला परिषद सदस्य कमल किशोरा सैनी के खिलाफ 30 अगस्त 2024 को जिला ऊना के थाना टाहलीवाल में एक उद्योगपति ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। दंपती के साथ मारपीट की वीडियो वायरल वहीं, 2 फरवरी 2025 को उसी उद्योगपति और उनकी धर्मपत्नी के साथ पंजाब के नंगल कस्बे में मारपीट का मामला भी सामने आया, जिसकी वीडियो क्लिपिंग सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से वायरल हुई थी। घटना के बाद कमल सैनी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। नोटिस जारी कर मांगा था जवाब इसके बाद उन्होंने नंगल स्थित कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा गया। वर्तमान में वे न्यायिक हिरासत में हैं। पंचायती राज विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। लेकिन कमल सैनी द्वारा दिए गए उत्तर को विभाग ने असंतोषजनक पाया। इसके चलते विभाग ने नियमानुसार कठोर कदम उठाते हुए उनकी जिला परिषद सदस्यता को समाप्त कर दिया है।
ऊना में जिला परिषद सदस्य सस्पेंड:दंपती के साथ मारपीट का मामला, नोटिस का नहीं दे पाया संतोषजनक जवाब
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