भास्कर न्यूज | अमृतसर थाना सिविल लाइन की पुलिस ने निगम के एमटीपी विभाग की शिकायत पर रेलवे लिंक रोड पर बन रही बिल्डिंग की सीलिंग तोड़ने के आरोप में राजा एंड कंपनी ओवरसीज के मालिक गगनदीप सिंह पर केस दर्ज कर लिया है। एफआईआर में बीएनएस की धारा 329 (3) और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 की धारा 3 लगाई गई है। एमटीपी नरिंदर शर्मा की शिकायत के मुताबिक बीते 13 जून को बिल्डिंग में ताला लगाते हुए सीलिंग की गई थी, लेकिन अवैध निर्माणकर्ता ने सीलिंग तोड़कर फिनिशिंग का काम शुरू करा दिया। इसके 39 दिनों बाद कार्रवाई के लिए लैटर लिखा गया। एमटीपी ने सीपी अमृतसर को लैटर भेजा था। इसी के साथ उन्होंने बिजली विभाग को एमटीपी विभाग की मंजूरी बिना कनेक्शन न देने, निगम के ओएंडएम विभाग को पानी-सीवरेज कनेक्शन काटने और लाइसेंस ब्रांच को लाइसेंस रद्द करने के लिए भी लेटर लिखा था। फायर ब्रिगेड विभाग को एनओसी न देने की हिदायत दी गई थी। एमटीपी के लेटर पर पुलिस कमिश्नर ने पांच सितंबर को सिविल लाइन थाना को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। एमटीपी विभाग के लैटर पर सीपी दफ्तर से 43 दिन के बाद सिविल लाइन थाना को कार्रवाई के लिए लिखा गया। कुल 48 दिनों के बाद पर्चा दर्ज हुआ। बता दें कि बीते 22 जुलाई को एमटीपी विभाग ने लैटर भेजा था। सीपी दफ्तर से 5 सितंबर को डीए लीगल की राय के बाद इसे आगे बढ़ाया गया। 11 सितंबर को रात 12.54 बजे पर्चा दर्ज हुआ।
एमटीपी के शिकायत भेजने के 48 दिन बाद सीलिंग तोड़ने वाले बिल्डिंग मालिक पर केस
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