प्रयागराज में बहुचर्चित एसडीएम ज्योति मौर्या और उनके पति आलोक मौर्या के बीच चल रहे विवाद मामले में एक नया मोड़ आ गया है. आलोक मौर्या ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गुजारा भत्ता दिलाए जाने की अपील की है. इस याचिका को संज्ञान लेकर कोर्ट ने ज्योति मौर्या को नोटिस जारी कर अपील की प्रति पंजीकृत डाक से भेजने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी.
एसडीएम ज्योति मौर्या केस उस वक्त सुर्खियों में आया था जब आलोक मौर्या ने अपनी पत्नी और प्रशासनिक अधिकारी ज्योति मौर्या के अफेयर को सार्वजनिक किया. आलोक ने आजमगढ़ की फैमिली कोर्ट में अंतरिम गुजारा भत्ता दिलाने की अर्जी दाखिल की थी. जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वह विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं और सरकार में एक मामूली पद पर कार्यरत हैं. जबकि उनकी पत्नी एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं. हालांकि, फैमिली कोर्ट ने 4 जनवरी, 2025 को उनकी अर्जी खारिज कर दी थी.
हाईकोर्ट में दाखिल की अर्जीफैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ आलोक मौर्या ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रथम अपील दाखिल की है. यह अपील 77 दिनों की देरी से दाखिल की गई, जिसके लिए उन्होंने डिक्री की अनुपलब्धता के कारण देरी माफ करने का आवेदन भी दिया है. जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने अपील और देरी माफ करने के आवेदन पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है.
बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्या के पति आलोक मौर्या ने पत्नी पर दूसरे अधिकारी से अफ़ेयर का आरोप लगाया था. आलोक ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, उसने शादी के बाद पत्नी को पढ़ाया लिखाया और अफ़सर बनाया और जब ज्योति मौर्या एसडीएम बन गई तो वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है. उसने ज्योति मौर्या पर उसकी हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगाया. जिसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में आ गया था. वहीं ज्योति मौर्या ने भी आलोक पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है. ये मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है.
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एसडीएम ज्योति मौर्या मामले में आया नया मोड़, पति आलोक मौर्य पहुंचे हाईकोर्ट, कर दी ये मांग
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