ककार पहन ज्यूडीशियल परीक्षा ना देने के खिलाफ PIL दायर:पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राजस्थान व केंद्र सरकार से मांगा जवाब; पीड़िता खुद लड़ेगी

by Carbonmedia
()

राजस्थान ज्युडीशियल परीक्षा के दौरान सिख छात्रा को ककार पहन परीक्षा ना देने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर हो गई है। ये परीक्षा खुद पीड़ित सिख परीक्षार्थी अरमानजोत की तरफ से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के आधार पर की गई है। अरमानजोत वे पीड़ित परीक्षार्थी हैं, जिन्हें बीते साल ककारों के कारण जोधपुर में परीक्षा देने से रोक दिया गया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) और एडवोकेट अरमानजोत कौर द्वारा दाखिल जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में सिखों द्वारा धारण किए जाने वाले ‘किरपान’ को लेकर पूरे देश में समान और स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाने की मांग की गई है, ताकि किसी भी सिख नागरिक के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। मुख्य न्यायाधीश शील नागु और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने यह नोटिस उस याचिका पर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि किरपान सिख धर्म के अनुयायियों के लिए एक अनिवार्य धार्मिक प्रतीक है। यह पांच ककारों में से एक है, जिसे अमृतधारी सिखों को हर समय धारण करना अनिवार्य होता है। याचिका में अनुच्छेद 25 का हवाला याचिका में संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है, और किरपान धारण करना सिख धर्म की आस्था का अभिन्न हिस्सा है। याचिका में विशेष रूप से उस घटना का उल्लेख किया गया है, जो 23 जून 2024 को राजस्थान में घटी। सह-याचिकाकर्ता एडवोकेट अरमानजोत कौर, जो एक अमृतधारी सिख हैं, राजस्थान न्यायिक सेवा (RJS) की प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने जोधपुर गई थीं। लेकिन जब वह परीक्षा केंद्र पर पहुंचीं, तो प्रवेश द्वार पर मौजूद एक न्यायिक अधिकारी ने उन्हें परीक्षा भवन में प्रवेश करने से रोक दिया, क्योंकि उन्होंने किरपान धारण किया हुआ था। अरमानजोत के समझाने पर भी किसी ने नहीं सुनी अरमानजोत कौर ने अधिकारियों को कई बार बताया कि किरपान एक धार्मिक प्रतीक है और इसे धारण करना उनके धर्म का हिस्सा है, जिसे भारतीय संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास परीक्षा में शामिल होने की सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट थे, लेकिन केवल किरपान पहनने के कारण उन्हें बाहर रोक दिया गया। इसके बाद उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट के प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) से मिलकर लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन कोई राहत नहीं मिली और अंततः उन्हें परीक्षा देने से वंचित रहना पड़ा। SGPC के सहयोग से याचिका दायर SGPC और एडवोकेट कौर ने मिलकर यह याचिका दायर की, जिसमें मांग की गई कि भारत के सभी राज्यों में किरपान को लेकर स्पष्ट, एक समान और प्रभावी नियम बनाए जाएं ताकि किसी भी सिख नागरिक को इस प्रकार के भेदभाव का सामना न करना पड़े, खासकर जब वह अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत किसी शैक्षणिक, प्रशासनिक या सार्वजनिक स्थान पर उपस्थित हो। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तारीख जल्दी घोषित की जाएगी। यह मामला न केवल धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा से जुड़ा है, बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि संवैधानिक मूल्यों और व्यावहारिक नियमों में कैसे संतुलन स्थापित किया जाए। 8 दिन पहले भी आया ऐसा ही मामला तकरीबन 8 दिन पहले भी पंजाब के तरनतारन जिले से राजस्थान में जयपुर की पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में आयोजित न्यायिक सेवा परीक्षा (PCS-J) में शामिल होने पहुंची एक सिख छात्रा को उसके धार्मिक प्रतीकों (ककार) की वजह से परीक्षा केंद्र में जाने से रोक दिया गया था। छात्रा का आरोप है कि सिक्योरिटी स्टाफ ने उससे ककार उतारने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस कारण छात्रा परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जा सकी, जिससे उसका एग्जाम छूट गया।

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Related Articles

Leave a Comment