कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को दिल्ली कोर्ट से बड़ी राहत, धोखाधड़ी मामले में CBI की अर्जी खारिज

by Carbonmedia
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Kamal Nath Nephew Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को 354 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में बरी कर दिया है. यह मामला जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें रतुल पुरी, उनकी मां नीता पुरी और मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड को बैंक से लोन देकर पैसे की हेरा फेरी करने का आरोपी बनाया गया था.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों के आधार से यह साफ होता है कि यह मामला दीवानी विवाद का है, जिसे आपराधिक रंग देने की कोशिश की गई है.
कोर्ट ने कहा- मामला आपराधिक नहींइस केस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि बैंकों ने अपने ही 40 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच और अभियोजन की सीबीआई को इजाजत नहीं दी. राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि यह दर्शाता है कि मामला अपराधिक स्वरूप का नहीं है.
मामले की सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि जब संबंधित प्राधिकरणों ने बैंक अधिकारियों के खिलाफ पीसी एक्ट की धारा 17A के तहत जांच की अनुमति नहीं दी, तो यह साफ संकेत है कि यह मामला किसी आपराधिक साजिश या धोखाधड़ी का नहीं है.
सीबीआई ने लगाया था गंभीर आरोपहालांकि, सीबीआई ने आरोप लगाया था कि रतुल पुरी ने अन्य बैंकों से मिले लोन का दुरुपयोग कर पैसों की हेराफेरी की और यह काम बैंक अधिकारियों की मिली भगत के बिना संभव नहीं था. हालांकि, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि लोन का उपयोग आरबीआई दिशा निर्देशों और बैंकिंग मानकों के अनुसार किया गया. किसी भी स्तर पर पैसे के दुरुपयोग का गबन नहीं हुआ.
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि जब बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञ वरिष्ठ अधिकारियों ने खुद इस मामले में जांच की अनुमति नहीं दी तो यह माना जा सकता है कि उन्हें पहले से यह जानकारी थी कि यह मामला दीवानी से जुड़ा हुआ है और बैंकों के पास कानून के मुताबिक अन्य उपाय मौजूद है. फिलहाल, राउज एवन्यू कोर्ट ने यह आधार देते हुए रतुल पुरी को आरोप मुक्त कर दिया.

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