करनाल जुआघर मामले के मास्टरमाइंड को मिली एंटीसिपेट्री बेल:सीएम फ्लाइंग ने की थी रेड़, 55 सट्टेबाजों के साथ 12 लाख का कैश व वाहन हुए थे बरामद

by Carbonmedia
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करनाल जिले के घरौंडा में जुआघर चलाने के मामले में फंसे मुख्य आरोपी रिंकू को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने रिंकू की पेशगी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है, यानी अब पुलिस उसे सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। यह आदेश 24 जुलाई 2025 को न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल की अदालत ने जारी किया। जानकारी के अनुसार, आरोपी रिंकू ने पहले करनाल कोर्ट में जमानत के लिए अपील की थी, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद उसने 10 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट में CRM-M-36390-2025 नंबर से याचिका दाखिल की।
इस पर 11 और 18 जुलाई को सुनवाई हुई और दोनों बार कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किए। अंत में 24 जुलाई को कोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए आरोपी को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दे दिया यानी गिरफ्तारी पर रो। इस मामले में हरियाणा सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल कोर्ट में पेश हुए और बेल का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने आरोपी की दलीलें सुनने के बाद उसके पक्ष में फैसला सुनाया। अब रिंकू को जमानत मिल गई। जानिए पूरा मामला – कैसे सामने आया घरौंडा में जुए का बड़ा अड्डा
2 जुलाई की रात, करीब 11 बजे, करनाल की सीएफ फ्लाइंग की ज्वाइंट टीम ने घरौंडा की पासी कॉलोनी में विजय के मकान पर छापा मारा। यह रेड पूरी तरह गुप्त रखी गई थी और इसकी जानकारी लोकल पुलिस व प्रशासन को नहीं दी गई थी। रेड में पुलिस को एक बड़ा जुआ अड्डा मिला, जहां से 55 लोग रंगे हाथ पकड़े गए। वहां से पुलिस ने जो जब्त किया, वो हैरान कर देने वाला था। पुलिस को 12 लाख नकद, 51 मोबाइल फोन, 6 मोटरसाइकिल,1 डमी पिस्टल, 6 कारें, शराब और बीयर की बोतलें मिली। रेड के दौरान 500 और 100 रुपए के नोट जमीन पर बिखरे मिले, जिन्हें गिनने में पुलिस को 1 घंटा लगा। मौके पर शराब पार्टी का भी इंतजाम था। इस कार्रवाई में पानीपत, करनाल, घरौंडा, यूपी और उत्तराखंड के लोग शामिल थे। रेड के बाद DSP सुशील कुमार ने स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए और आरोप लगाए कि प्रशासन की मिलीभगत से यह अड्डा लंबे समय से चल रहा था। अगली सुबह शुरू हुई कार्रवाई, 56 लोगों पर केस दर्ज
3 जुलाई की सुबह तक पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कागजी कार्रवाई पूरी की और दोपहर 2 बजे उन्हें घरौंडा कोर्ट में पेश किया। विजय शर्मा, अश्विनी उर्फ शम्मी, रविंद्र और राकेश को पुलिस रिमांड पर लिया गया। बाकी 51 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
इस रेड के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी रिंकू समेत 56 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। FIR नंबर 393/03-JUL-25 में हरियाणा पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट की धारा 3, 4(1), 7 के तहत केस दर्ज किया गया। मुख्य आरोपी रिंकू फरार रहा, अब कोर्ट से मिला संरक्षण
रेड के बाद से ही मुख्य आरोपी रिंकू फरार चल रहा था। पुलिस ने रिमांड पर लिए गए आरोपियों से गहराई से पूछताछ की, लेकिन रिंकू को लेकर कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लगी। अब हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिंकू को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा।
क्या बोले जांच अधिकारी?
घरौंडा थाना के जांच अधिकारी राजकुमार ने बताया कि रिंकू की जमानत की जानकारी पुलिस को मिल चुकी है। अब उसे जांच में शामिल होने के लिए कहा जाएगा और मामले की आगे तफ्तीश की जाएगी। रिंकू की तरफ से पुलिस को रिप्लाई मिलेगा, जिसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

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