करनाल नगर निगम में क्लर्क सस्पेंड:CM को शिकायत भेजने पर हुई कार्रवाई, 3 महीने फाइल दबाई; बिना फीस मृत्यु प्रमाण पत्र किया जारी

by Carbonmedia
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करनाल नगर निगम की जन्म-मृत्यु शाखा में कार्यरत क्लर्क को लापरवाही बरतने और नियमों की अनदेखी करने पर सस्पेंड कर दिया गया। करनाल के एक व्यक्ति ने सीएम विंडो में एक शिकायत भेजी थी। मुख्यमंत्री को भेजी गई शिकायत के बाद जांच में खुलासा हुआ कि शिकायतकर्ता के पिता की मृत्यु के बाद प्रमाण पत्र जारी करने में 9 महीने तक देरी की गई और अंत में बिना विलंब शुल्क लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इस मामले में नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लिपिक प्रवीन कुमार को सस्पेंड कर दिया है, वहीं स्वास्थ्य विभाग के उप रजिस्ट्रार डॉ. रमेश कुमार पर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिविल सर्जन को पत्र लिखा गया है। CM को शिकायत भेजने के बाद हुआ खुलासा
शिकायतकर्ता दिनेश कुमार ने मुख्यमंत्री हरियाणा को शिकायत भेजी थी कि उनके पिता की मृत्यु 3 अक्टूबर 2023 को करनाल में हुई थी। इसके बाद उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नगर निगम कार्यालय में दस्तावेज जमा करवाए, लेकिन एक साल तक चक्कर काटने के बावजूद भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। इस देरी से परेशान होकर उन्होंने अप्रैल 2024 में ऑनलाइन प्रार्थना पत्र भी भेजा। ऑनलाइन प्रार्थना पत्र भेजने के बाद 19 नवंबर 2024 को “अनउपलब्धता प्रमाण पत्र” प्राप्त हुआ। इसके बाद दिसंबर 2024 में दिनेश कुमार ने विलंब प्रमाण पत्र जारी करने के लिए फाइल जमा की, जिसे 12 दिसंबर 2024 को उप रजिस्ट्रार डॉ. रमेश कुमार ने स्वीकृति के लिए जिला रजिस्ट्रार-सह-सिविल सर्जन करनाल को भेजा। वहां से यह फाइल उप मंडल मजिस्ट्रेट और जिला रजिस्ट्रार द्वारा विलंब शुल्क लेकर प्रमाण पत्र जारी करने की स्वीकृति के साथ 18 अप्रैल 2025 को वापस नगर निगम को भेज दी गई। तीन महीने फाइल दबाए रखी, बिना शुल्क जारी कर दिया प्रमाण पत्र
​​​​​​​जांच में सामने आया कि उप रजिस्ट्रार ने फाइल को बिना कारण 3 महीने तक दबाकर रखा। जब मुख्यमंत्री कार्यालय से शिकायत पत्र आया तो नगर निगम हरकत में आया और 2 जुलाई को बिना किसी विलंब शुल्क के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इससे सरकार को संभावित वित्तीय नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की गई। निगमायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि इस पूरे मामले में लिपिक प्रवीन कुमार को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उप रजिस्ट्रार डॉ. रमेश कुमार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा गया है। इस पत्र की एक-एक प्रति निदेशालय शहरी स्थानीय निकाय एवं राज्य रजिस्ट्रार को भी भेजी गई है।

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