करनाल निगम ने 6 डिफाल्टरों की संपत्ति की कुर्क:8 मालिकों ने दिए 47 लाख के चेक, दो दिन में वसूले डेढ़ करोड़

by Carbonmedia
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करनाल जिला नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स बकाएदारों के खिलाफ दो दिन में बड़ा अभियान चलाया है। निगम ने गुरुवार को शहर की 6 वाणिज्यिक संपत्तियों को कुर्क किया। इन पर कुल 26 लाख 83 हजार 234 रुपए का टैक्स बकाया था। कार्रवाई हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 130 के तहत की गई। 47 लाख 3 हजार के मिले चेक वहीं अटैचमेंट की कार्रवाई से बचने के लिए 8 संपत्ति मालिकों ने मौके पर ही 47 लाख 3 हजार 77 रुपए के चेक निगम टीम को सौंपे। निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि दो दिन में कुल 1 करोड़ 40 लाख 87 हजार 77 रुपए की टैक्स रिकवरी की गई है। 15 संपत्तियों की थी तैयारी, 6 कुर्क, 8 ने दिए चेक निगमायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि गुरुवार को 15 वाणिज्यिक संपत्तियों की अटैचमेंट की कार्रवाई निर्धारित थी। इनमें से 6 डिफाल्टर संपत्तियों को कुर्क किया गया, जबकि 8 संपत्ति मालिकों ने मौके पर ही चेक देकर अटैचमेंट से राहत ली। पशु डेयरी संचालक ने 4 लाख 18 हजार 100 रुपए टैक्स भरने के लिए एक दिन की मोहलत मांगी है। यदि समय पर टैक्स नहीं भरता, तो उस पर भी कुर्की की कार्रवाई होगी। मछली पालन विभाग से भी वसूला टैक्स डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि मछली पालन विभाग, करनाल कार्यालय की ओर से 34 लाख का टैक्स जमा कराया गया। साथ ही सेक्टर-32 की एक प्रॉपर्टी से 13 लाख 70 हजार और सेक्टर-7 की एक अन्य प्रॉपर्टी से ₹8 लाख 14 हजार रुपए जमा कराए गए। बुधवार को भी नगर निगम ने 38 लाख की वसूली की थी। गुरुवार को कुल 1 करोड़ 2 लाख 87 हजार 77 रुपए निगम खजाने में जमा हुए। कार्रवाई से पहले भेजे थे 2-2 नोटिस निगम की ओर से सभी बकाएदार संपत्ति मालिकों को पहले दो बार नोटिस जारी किए गए थे। उसके बाद व्यक्तिगत तौर पर जाकर अटैचमेंट का नोटिस भी थमाया गया। बावजूद इसके टैक्स जमा नहीं किया गया, जिस कारण निगम को कुर्की की कार्रवाई करनी पड़ी। इस कार्रवाई के लिए उप नगर आयुक्त अभय सिंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। टैक्स नहीं भरने पर होगी नीलामी निगमायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने स्पष्ट कहा कि यदि कुर्क की गई संपत्तियों के मालिक अब भी टैक्स जमा नहीं करते, तो उनकी संपत्तियों को नीलाम कर बकाया टैक्स की वसूली की जाएगी। उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों, पेट्रोल पंपों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को चेताया कि जल्द से जल्द टैक्स जमा करवा दें, अन्यथा कार्रवाई से कोई नहीं बचेगा। संपत्ति से छेड़छाड़ करने पर होगी FIR निगमायुक्त ने कहा कि अटैच की गई संपत्तियों से अगर कोई व्यक्ति छेड़छाड़ या अतिक्रमण करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स वसूली की यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी।

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