करनाल में अवैध विज्ञापनों पर निगम की कार्रवाई:90 लोगों के चालान, 9 लाख जुर्माना, अनुमति नहीं लेने पर FIR

by Carbonmedia
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करनाल जिले में सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर अवैध रूप से लगाए जा रहे फ्लैक्स, पोस्टर और स्टिकर को लेकर नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। निगमायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा के निर्देश पर चलाए अभियान में अब तक करीब 90 लोगों को नोटिस जारी करते हुए 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा 70 से ज्यादा संस्थानों और व्यक्तियों को अवैध विज्ञापन हटाने के लिए नोटिस थमाए गए। पोल और पेंटिंग पर लगे विज्ञापन हटे नगर निगम की विज्ञापन शाखा की टीम सप्ताह में दो दिन फील्ड में रहकर अवैध विज्ञापनों की पहचान और कार्रवाई करती है। फ्लाईओवर, बिजली व स्ट्रीट लाइट के खंभों, और शहर की दीवारों पर करवाई गई सुंदर पेंटिंग्स को भी कई जगह पोस्टर, स्टिकर और फ्लैक्स ने ढक रखा था। निगम ने ऐसे सभी अवैध विज्ञापन हटाने का अभियान छेड़ दिया है। बिना अनुमति विज्ञापन पर होगी FIR डॉ. वैशाली शर्मा ने स्पष्ट किया कि हरियाणा नगर पालिका विज्ञापन उप नियम 2022 के अनुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना अनुमति के किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर विज्ञापन नहीं लगा सकता। यदि ऐसा किया जाता है, तो उसके खिलाफ न केवल जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। विज्ञापन के लिए करें ऑनलाइन आवेदन निगमायुक्त ने बताया कि जो व्यक्ति या संस्था विज्ञापन प्रदर्शित करना चाहती है, वह नगर निगम की अधिकृत वेबसाइट ulb.project247.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहां बोली प्रक्रिया के तहत साइट अलॉट की जाती है, जिससे नियमबद्ध तरीके से विज्ञापन लगाया जा सकता है। बोर्ड दोबारा लगाने पर सख्त कार्रवाई निगमायुक्त ने चेतावनी दी, कि जिन लोगों के बोर्ड या फ्लैक्स हटाए गए हैं, अगर वे दोबारा बिना अनुमति विज्ञापन लगाते हैं, तो उनके खिलाफ दोबारा कड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की जाएगी। नियमों की बार-बार अवहेलना करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को भी निर्देश नगर निगम ने शहर में काम कर रही प्रिंटिंग प्रेसों को भी नियमों के तहत काम करने की चेतावनी दी है। अगर किसी प्रैस संचालक द्वारा अधिकृत स्थान के अलावा कहीं और फ्लैक्स या पोस्टर लगाए जाते हैं, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने द्वारा छापे गए फ्लैक्स और पोस्टरों पर दुकान का नाम, पता और संपर्क नंबर जरूर अंकित करें। संस्थानों से अपील-स्वयं हटाए विज्ञापन निगमायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने सभी दुकानदारों, संस्थानों और व्यक्तियों से अपील की है कि वे अपने विज्ञापन बोर्ड, फ्लैक्स, पोस्टर आदि को खुद ही हटा ले। ऐसा न करने पर नगर निगम की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने दो टूक कहा कि शहर की सुंदरता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अब और अधिक सख्ती की जाएगी।

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