रोहतक के ब्लॉक कलानौर में नगर पालिका के कार्यालय पर कोर्ट के आदेश से ताला जड़ा गया। शिकायतकर्ता की तरफ से गली निर्माण में बरती गई लापरवाही को लेकर याचिका लगाई गई थी, जिसमें कोर्ट ने नगर पालिका के खिलाफ आदेश जारी किया। शिकायतकर्ता धनसिंह ने बताया कि 2019 में गली निर्माण में बरती लापरवाही को लेकर कोर्ट में केस फाइल किया था। नगर पालिका ने गली का निर्माण अधिक ऊंचाई पर कर दिया, जिससे उसका मकान नीचे हो गया। कोर्ट ने इस मामले में नगर पालिका को आदेश दिया कि गली का निर्माण दोबारा करवाया जाए। नगर पालिका ने कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए गली का लेवल नीचे नहीं करवाया, जिसके कारण मंगलवार को कोर्ट के आदेश पर नगर पालिका के कार्यालय को ताला लगा दिया गया। इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा, जिनकी मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। वकील की तरफ से संपत्ति कुर्क करने की दी दलील
धन सिंह के वकील एडवोकेट दीपक भारद्वाज ने कोर्ट में दलील दी कि नगर पालिका की तरफ से कोर्ट की अवमानना की गई है। ऐसे में नगर पालिका की संपत्ति को कुर्क किया जाए। नगर पालिका इस मामले में अपना पक्ष रखने भी नहीं पहुंच रहा। वकील की दलीलों के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया। कार्यालय को कुर्क करने के साथ सिविल नाजिर को सौंपी चाबी
कोर्ट के आदेशानुसार कलानौर नगर पालिका पर ताला जड़ने के साथ ही चाबियों को सिविल नाजिर को सौंपा गया। वहीं, नगर पालिका की गाड़ी नहीं मिली, उसे भी जब्त किया जाना था। जिसे नीलाम करके शिकायतकर्ता को संतुष्ट करने के निर्देश दिए गए थे। इस पूरे मामले में कलानौर थाना पुलिस मौके पर मौजूद रही। कोर्ट से आई टीम ने नगर पालिका पर लगाया ताला
कलानौर थाना से एएसआई दीनबंधु ने बताया कि नगर पालिका को कोर्ट के आदेश पर ताला लगाया गया है। कोर्ट की तरफ से टीम आई है, जिसने चेयरमैन व प्रधान के ऑफिस पर ताला लगा दिया। शिकायतकर्ता धन सिंह ने गली निर्माण को लेकर याचिका लगाई थी, जिस मामले में कोर्ट ने नगर पालिका को दोषी मानते हुए निर्णय दिया है।
कलानौर नगर पालिका पर कोर्ट के आदेश से लगा ताला:धनसिंह ने गली के लेवल को लेकर लगाई याचिका, पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई
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