कानपुर में सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमि के निलंबन का मामले पर हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी डॉक्टर नेमि को चार्ज लेने से रोकने वाले अफसरों पर हाई कोर्ट सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने आदेश का माखौल उड़ाने वाले अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई. हाईकोर्ट ने डॉ नेमि की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें काम करने से रोकने वाले अफसरों को फटकार लगाई और पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है.
हाईकोर्ट ने कानपुर के सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमि के निलंबन के आदेश पर स्टे लगा दिया था, बावजूद इसके उनके ऑफिस में पहुंचने पर आला अफसरों की ओर से तमाशा खड़ा किया गया और डॉक्टर नेमि को काम करने से रोकने की कोशिश की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है. कोर्ट ने पूरे मामले का सारा रिकॉर्ड 28 जुलाई को सुबह 11 बजे तलब किया है. कोर्ट ने कहा कि यदि रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई तो जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
हाईकोर्ट ने लगाई अधिकारियों को फटकार हाईकोर्ट ने आदेश का मखौल उड़ाने वाले कानपुर के आला अफसरों पर भी नाराजगी जताई और पूरे मामले का सारा रिकॉर्ड 28 जुलाई को सुबह 11 बजे तलब किया है. डॉ नेमि ने हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना याचिका दाखिल की है. इस याचिका में प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा, कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह, एडीएम कानपुर नगर राजेश कुमार,एसीपी अभिषेक पांडे, चकेरी एसओ संतोष शुक्ला, सीएमओ कानपुर नगर डॉक्टर उदयनाथ को विपक्षी पक्षकार बनाया है.
डॉक्टर नेमि को 16 जून को निलंबित कर उनके स्थान पर डॉक्टर उदयनाथ को चार्ज दिया गया था. इस बीत डॉ. नेमि की याचिका पर हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को उनके निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी. इसके ऑर्डर की कॉपी संबंधित सीनियर अफसरों को भेज कर डॉ. नेमि ने सीएमओ ऑफिस में जाकर चार्ज लिया. उनके चार्ज लेते समय कानपुर के एडीएम राजेश कुमार, एसीपी अभिषेक पांडे और एसओ संतोष शुक्ला पर बदसलूकी और कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाया.
हाईकोर्ट के आदेश पर जिले के अफसरों की इस प्रतिक्रिया पर डॉ नेमि ने अवमानना के तहत कार्यवाही की मांग की. याची की ओर से हाईकोर्ट को घटना के फोटोग्राफ भी दिखाए गए है. हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने अनुपालन में डॉक्टर हरिदत्त नेमि को 16 जुलाई को चार्ज दे दिया है.
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कानपुर CMO डॉ हरिदत्त नेमि को चार्ज लेने से रोकने वाले अफसरों पर हाईकोर्ट सख्त, मामले का रिकॉर्ड तलब
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