सिरसा जिले के कालांवाली नगरपालिका चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधीश एवं जिला मजिस्ट्रेट शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम के रूप में लिया गया है। हथियार रखने पर पूर्ण पाबंदी जारी आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति आगामी आदेश तक किसी प्रकार का आग्नेय शस्त्र या अन्य हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। सभी लाइसेंसधारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे एक सप्ताह के भीतर अपने हथियार नजदीकी पुलिस थाने या अधिकृत आर्म डीलर के पास जमा करवाए। इन वर्गों को मिली छूट – ड्यूटी पर तैनात पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल एवं अन्य वर्दीधारी सरकारी कर्मचारी। – बैंक एवं एटीएम की सुरक्षा में तैनात निजी सुरक्षाकर्मी। – नकदी वैन की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी। – राष्ट्रीय राइफल संघ से जुड़े खिलाड़ी। – हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व से अनुमोदित लाइसेंसधारी (बशर्ते स्क्रीनिंग कमेटी से अनुमति प्राप्त हो)। आवेदन की व्यवस्था अगर किसी लाइसेंसधारी को चुनाव अवधि में अपने शस्त्र की आवश्यकता है, तो वह स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। स्क्रीनिंग कमेटी विशेष परिस्थितियों में अस्थायी अनुमति प्रदान कर सकती है। धारा 163 के इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कालांवाली नगरपालिका चुनाव, क्षेत्र में धारा 163 लागू:एक सप्ताह में हथियार जमा करवाने के निर्देश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
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