चंडीगढ़ से 10 सालों तक लोकसभा सांसद रह चुकीं बीजेपी सांसद और अभिनेत्री किरण खेर की मुश्किलें खड़ी हो गई है. चंडीगढ़ के सहायक नियंत्रक (वित्त और नियंत्रक) किराया कार्यालय ने सरकारी आवास के किराये को लेकर खेर को नोटिस भेजा है. नोटिस में कहा गया है कि सेक्टर-सात स्थित टी-6/23 आवास के लिए 12.76 लाख रुपये चुकाएं.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि नोटिस में किरण खेर से कहा गया है कि वह तत्काल आवास का लाइसेंस शुल्क अदा करें, अन्यथा 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी वसूला जाएगा. स्थानीय प्रशासन की ओर से सरकारी आवासों के लिए लाइसेंस शुल्क लिया जाता है.
किस समय का है बकाया
नोटिस के अनुसार, जुलाई 2023 से पांच अक्टूबर 2024 तक की अवधि के लिए 5,725 रुपये का लाइसेंस शुल्क बकाया है, जबकि छह अक्टूबर 2024 से पांच जनवरी 2025 तक ‘अनधिकृत’ कब्जा मानते हुए 100 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है जिसकी राशि 3.64 लाख रुपये है.
वहीं, छह जनवरी से 12 अप्रैल 2025 तक की अवधि के लिए (परिसर खाली करने की निर्धारित तिथि) 200 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है जो 8.20 लाख रुपये है.
सहायक नियंत्रक (वित्त और नियंत्रक) किराया कार्यालय ने नोटिस में यह भी जिक्र है कि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के रूप में 26,106 रुपये और अन्य शुल्क के रूप में 59,680 रुपये जोड़े गए हैं. किरण खेर को यह राशि ‘डिमांड ड्राफ्ट’ या ‘बैंक ट्रांसफर’ के जरिए जमा करने के लिए कहा गया है.
2024 के चुनाव में किरण खेर को नहीं मिला था टिकट
किरण खेर को पहली बार बीजेपी ने 2014 में टिकट दिया था. इसके बाद वो 2019 में भी सांसद चुनी गईं. हालांकि 2014 के चुनाव में पार्टी ने टिकट काट दिया. बीजेपी ने संजय टंडन को टिकट दिया. हालांकि उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा.
टिकट कटने के बाद किरण खेर कुछ खास सक्रिय नहीं हैं. हालांकि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वो सरकार की तारीफों वाले पोस्ट लगातार करती रही हैं.
किरण खेर को सरकारी आवास के लिए 12 लाख रुपये का नोटिस कहा- ‘जल्द चुकाएं, नहीं तो…’
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