कुरुक्षेत्र की सैशन कोर्ट ने नशीली गोलियों रखने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 साल कारावास व 1 लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं जुर्माना न भरने की सूरत में दो माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। एनडीपीएस एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट द्वारा यह सजा सुनाई गई है। जिला न्यायवादी मेनपाल ने बताया कि 19 मार्च 2022 को एंटी नारकोटिक सैल के उप निरीक्षक धर्मबीर सिंह की टीम अपराध की तलाश के संबंध में जीटी रोड सरस्वती पुल पिपली पर मौजूद थी। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पीपली चौक से तख्त सिंह निवासी चम्मू कलां को काबू किया था। आरोपी के कब्जे से 1740 नशीली गोलियां बरामद राजपत्रित अधिकारी के सामने पुलिस द्वारा आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्जा से 1 हजार 740 नशीली गोलियां बरामद हुई, जिनका वजन 208.8 ग्राम था। आरोपी को थाना सदर थानेसर में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। आरोपी को बाद में कोर्ट में पेश किया गया था। 24 जुलाई को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीली गोलियां रखने के आरोप में तख्त सिंह दोषी करार दिया। तख्त सिंह को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत 15 साल कठोर कारावास व 1 लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं जुर्माना न भरने की सूरत में दो माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
कुरुक्षेत्र में नशीली गोलियां रखने पर 15 साल की जेल:1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया, नहीं भरने पर 2 माह अतिरिक्त कारावास
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