कुरुक्षेत्र में डेढ़ साल पहले मोबाइल छीनने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अब कोर्ट ने दोषी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी निवासी पीएनबी कॉलोनी कुरुक्षेत्र को 5 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी गोपी पर 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। पिछले साल की घटना थाना सदर थानेसर में दर्ज शिकायत में 2 फरवरी 2024 को सेक्टर-3 के रहने वाले बलदेव ने बताया था कि वे शाम को सैर के लिए सेक्टर-3 में निकला था। सैर करते हुए पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तो उसी समय बाइक पर 2 युवक आए और उसके हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे। शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी गोपी को गिरफ्तार किया था। डेढ़ साल बाद आया फैसला इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर मोबाइल छीनने के आरोपी गुरप्रीत सिंह को दोषी करार देते हुए देते IPC की धारा 379-A के तहत 5 साल कठोर कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 5 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
कुरुक्षेत्र में मोबाइल छीनने वाले को 5 साल कैद:डेढ़ साल पहले की घटना; सैर कर रहे बुजुर्ग से की थी वारदात
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