सरकारी कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज है. केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें 30 दिन की अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी. इसको लेकर केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को जानकारी दी. पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवा नियमों के तहत 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलता है, जिसे वे व्यक्तिगत कारणों के लिए ले सकते हैं. उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के अंतर्गत एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को प्रति वर्ष 30 दिन का अर्जित अवकाश, 20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश, आठ दिन की आकस्मिक छुट्टी और दो दिन का निरूद्ध अवकाश मिलता है.
अब वृद्ध माता-पिता की देखभाल के लिए भी ले सकेंगे छुट्टी
डॉ. जितेंद्र सिंह से पूछा गया था कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वृद्ध माता-पिता की देखभाल हेतु किसी विशेष अवकाश का प्रावधान है. उन्होंने इसके लेकर जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय कर्मचारी को ये सभी छुट्टियां व्यक्तिगत कारणों से ले सकते हैं, जिनमें बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल भी शामिल है.
सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं ये सुविधाएं
सीजीएचएस के तहत सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों को सस्ती दवाएं और इलाज मिलता है. रिटायरमेंट के बाद भी सीजीएचएस की सुविधा का लाभ लिया जा सकता है. महिलाओं को 6 महीने की मैटरनिटी लीव और पुरुषों को 15 दिन की पैटरनिटी लीव दी जाती है. सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद ग्रेज्युटी और पीएफ की सुविधा मिलती है. न्यू पेंशन स्कीम के तहत हर महीने सैलरी से कुछ पैसा कटता है, जो कि पेंशन के रूप में मिलता है.
बता दें कि केंद्र सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग लागू करेगी. यह 1 जनवरी 2026 से लागू होगा. इससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. लेवल-1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर 51000 रुपए हो सकती है. हालांकि इसको लेकर अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है.