कैथल में दो अवैध कॉलोनियों में चला बुलडोजर:सड़कें व सीवरेज तोड़े, कॉलोनाइजरों ने नहीं ली थी अनुमति

by Carbonmedia
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कैथल में जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से राजस्व संपदा पट्टी चौधरी में लगभग 4 एकड़ में पनप रही 2 अवैध कालोनी तथा राजस्व संपदा शेरगढ़ में लगभग साढ़े 8 एकड़ में पनप रही अवैध कालोनी में बुलडोजर चलाया गया। कॉलोनी में बनी मिट्टी की सड़कें, सीमेंट कंक्रीट टाइल की सड़कों, सीवरेज आदि को शुरूआती चरण में पीले पंजे के साथ तोड़ा गया। इस कार्रवाई के दौरान कार्यकारी अभियंता सतपाल बतौर डयूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहे। विभाग को मिली जानकारी जिला नगर योजनाकार प्रवीण कुमार ने बताया कि कार्यालय के संज्ञान में राजस्व संपदा पट्टी चौधरी व शेरगढ़ में अवैध कालोनी विकसित करने का मामला संज्ञान में आया था, जिसके उपरांत कार्यालय द्वारा भूस्वामियों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके निर्माण विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे। परंतु भू-स्वामियों द्वारा न तो मौके पर बनाए जा रहे निर्माण को रोका गया और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया गया था। कार्यालय द्वारा इस अवैध कालोनी को तोड़ने संबंधित कार्यक्रम का अनुमोदन जिला उपायुक्त कैथल से प्राप्त कर लिया था। मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायत भेजी कार्यालय द्वारा बिना विभागीय अनुमति के यह कालोनी विकसित करने के आरोप भू-मालिकों, डीलरों के विरूद्ध पुलिस विभाग कैथल को मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायत भेज दी गई है, जिस पर इन्फोर्समेंट, पुलिस स्टेशन कैथल द्वारा मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। जिला नगर योजनाकार द्वारा आम लोगों को आगाह किया कि वह सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अपनी खून पसीने की कमाई अवैध कालोनियों में प्लाट आदि खरीदकर बर्बाद न करें। जमीन की खरीद करने से पहले कार्यालय से कालोनी की वैधता तथा अवैधता की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें।

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