‘क्या हम सिगरेट-तंबाकू पर 5 फीसदी GST लगाएं’, ABP न्यूज के सवाल पर कांग्रेस पर भड़कीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

by Carbonmedia
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जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब 5 फीसदी और 18 फीसदी होंगे. इस दौरान एबीपी न्यूज के एक सवाल पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने वक्त में GST को लागू नहीं कर पाई क्योंकि यूपीए सरकार पर राज्य सरकारों ने भरोसा नहीं था.
हम जनता को फायदा पहुंचा रहे: निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि हम तंबाकू सिगरेट पर पांच फीसदी टैक्स लगाएं? उन्होंने कहा, “जब हम जनता को फायदा पहुंचा रहे हैं तो कांग्रेस उस पर राजनीति कर रही है. कांगेस फिर से जनता को गुमराह कर रही है. अब जनता उन्हें एक्सपोज करेगी.”

नए जीसटी स्लैब में रोजमर्रा के उपयोग वाले सामानों पर जीएसटी दरों में कटौती की गयी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तंबाकू उत्पादों और सिगरेट को छोड़कर नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी. GST दरों के बदलने बनाने के बाद GDP पर पड़ने वाले प्रभाव पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “मुझे लगता है कि इसका GDP पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.”
किसानों का होगा फायदा: सीतारमण
वित्त मंत्र ने कहा, “ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं. आम आदमी के दैनिक उपयोग के सामानों पर लगने वाले हर टैक्स की कड़ी समीक्षा की गई है. ज्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी आई है. किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा.” 

हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर, नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, चॉकलेट, कॉफी जैसे सामानों पर जीएसटी घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि तंबाकू, पान मसाला और सिगरेट पर जीएसटी 40 फीसदी का स्पेशल टैक्स लगेगा.

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