खूब खाओ पराठा, 18 से सीधा जीरो परसेंट टैक्स, GST में बदलाव से आपकी थाली से लेकर गाड़ी तक, क्या होगा असर, जानें

by Carbonmedia
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गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के रिफॉर्म का सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा. केंद्र सरकार ने किसानों और छोटे व्यापारियों का भी खास खयाल रखा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार (3 सितंबर) को बताया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें टैक्स फ्री कर दिया गया है. जीएसटी में अब दो स्लैब ही रहेंगे, पहला 5 प्रतिशत और दूसरा 18 प्रतिशत. नई जीएसटी 22 सितंबर से लागू हो जाएगी.
दूध, रोटी, पराठा और पनीर समेत रोजमर्रा की कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है. लिहाजा अब आपकी थाली और सस्ती होने वाली है. दरअसल, सरकार घरेलू खर्च को बढ़ावा देने और अमेरिकी शुल्क के आर्थिक प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रही है. यह उसी दिशा में उठाया गया कदम है.
40 प्रतिशत वाले स्लैब में क्या-क्या होगा शामिल
काउंसिल ने जीएसटी को मौजूदा चार स्लैब (5, 12, 18 और 28 प्रतिशत) की जगह सिर्फ दो स्लैब (5 और 18 प्रतिशत) रखने को मंजूरी दे दी. महंगी कारों, तंबाकू और सिगरेट जैसी कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 40 प्रतिशत के विशेष स्लैब का प्रस्ताव किया गया है. सीतारमण ने कहा कि पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा जैसे तंबाकू उत्पाद एवं बीड़ी को छोड़कर बाकी सभी उत्पादों के लिए नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी हो जाएंगी.
क्या-क्या हुआ सस्ता
रोजाना इस्तेमाल का खाने वाला सामान, टैक्स के दायरे से बाहर रहेगा. दूध, छेना, पनीर, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, सादी चपाती या रोटी पर कर की दर पांच प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दी गई है. पराठे पर अभी तक 18 प्रतिशत टैक्स लगता था, लेकिन अब इस पर भी जीरो जीएसटी लगेगी. आम उपयोग के खाद्य और पेय पदार्थों, मक्खन और घी से लेकर सूखे मेवे, कंडेंस्ड दूध, पनीर, अंजीर, खजूर, एवोकाडो, खट्टे फल, सॉसेज और मांस, चीनी से बनी कन्फेशनरी, जैम और फलों की जेली, नारियल पानी, नमकीन, 20 लीटर की बोतल में पैक पेयजल, फलों का रस, दूध, आइसक्रीम, पेस्ट्री और बिस्कुट, कॉर्न फ्लेक्स और अनाज युक्त पेय पदार्थ और चीनी से बनी मिठाइयों पर कर की दर को मौजूदा के 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया जाएगा.
छात्रों को भी सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी
रबड़, मानचित्र, पेंसिल, शार्पनर और नोटबुक पर पांच प्रतिशत की जगह जीरो टैक्स लगेगा. शैम्पू, टैल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, फेस पाउडर, साबुन और हेयर ऑयल पर कर की दरें 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई हैं.

हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर नहीं लगेगा टैक्स
सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान पर जीएसटी को हटाने का फैसला किया है. इससे लोगों के लिये बीमा पॉलिसी लेना सस्ता हो जाएगा. जीएसटी परिषद ने सीमेंट पर कर की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है. इसके साथ 1,200 सीसी इंजन से कम और 4,000 मिमी से कम लंबाई वाले पेट्रोल, एलपीजी एवं सीएनजी वाहनों और 1,500 सीसी एवं 4,000 मिमी तक लंबाई वाले डीजल वाहनों पर कर की दर मौजूदा 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो जाएगी.
बाइक, एसी और टीवी भी होंगे सस्ते
वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें और एयर कंडीशनर, डिशवॉशर एवं टीवी जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर भी टैक्स को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. 1,200 सीसी से ज्यादा और 4,000 मिमी से ज्यादा लंबी सभी गाड़ियों, 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिल और निजी उपयोग वाले विमानों एवं रेसिंग कारों पर 40 प्रतिशत कर लगेगा. अतिरिक्त चीनी वाले शीतल पेय पदार्थों पर 40 प्रतिशत कर लगेगा. वहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले की तरह 5 प्रतिशत टैक्स लगता रहेगा. 
सीतारमण ने कहा कि राज्यों को राजस्व हानि की भरपाई को लिए गए ऋणों का पूरा भुगतान होने तक तंबाकू, गुटखा, तंबाकू उत्पादों और सिगरेट पर वर्तमान 28 प्रतिशत टैक्स और क्षतिपूर्ति उपकर लागू रहेगा. रेस क्लब, पट्टा या किराये की सेवाओं और कसीनो/ जुआ/ घुड़दौड़/ लॉटरी/ ऑनलाइन मनी गेमिंग पर भी 40 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा. 
इनपुट – पीटीआई

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