हिसार जिले में एडीजे निशांत शर्मा की कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या करने वाले रोशनलाल उर्फ बिल्लू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला मई 2023 का है। लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी जानकारी के अनुसार रोशनलाल की पत्नी राजबाला लिव-इन रिलेशनशिप में अशोक नामक युवक के साथ रह रही थी। राजबाला उस समय चार माह की गर्भवती थी। उसका मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड लांधड़ी पीएचसी से बना हुआ था। इंजेक्शन लगवाकर घर जा रही थी घटना के दिन 3 मई 2023 को सुबह करीब 11 बजे राजबाला अपनी ननंद सिमरन के साथ पीएचसी लांधड़ी में इंजेक्शन लगवाकर वापस घर जा रही थी। जैसे ही वे स्वास्थ्य केंद्र के गेट के पास पहुंची, रोशनलाल गंडासी लेकर वहां आ गया। दोनों महिलाएं उसे देखकर भागने लगी, लेकिन रोशनलाल ने राजबाला पर गंडासी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में राजबाला की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार से रंजिश रखता था पति मृतक महिला की ननंद सिमरन की शिकायत पर अग्रोहा पुलिस ने रोशनलाल के खिलाफ धारा 302, 506 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। सिमरन ने अपनी शिकायत में बताया था कि उनके भाई अशोक करीब एक साल से रोशनलाल की पत्नी राजबाला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इसी कारण रोशनलाल उनके परिवार से रंजिश रखता था। व्यक्ति के साथ भाणा में रहती थी महिला इस वजह से अशोक और राजबाला गांव भाणा में रहते थे। राजबाला के गर्भवती होने के कारण वे करीब एक महीने से लांधड़ी में सिमरन के घर पर रह रहे थे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करने के बाद रोशनलाल को गिरफ्तार किया था। अब कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुनाते हुए दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
गर्भवती पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद:हिसार में पीएचसी के बाहर गंडासी से किया था हमला, 11 हजार जुर्माना
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