गुरुग्राम में 15 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण करके रेप करने वाले युवक को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सुनाई 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी है। बिलासपुर थाना क्षेत्र में 18 फरवरी 2022 के इस मामले में पुलिस को पहले अपहरण की जानकारी मिली थी। पुलिस टीम द्वारा अपहरण हुई लड़की को बरामद करके उसके बयान दर्ज किए तो पता चला कि विनोद कुमार वर्मा नाम के शख्स ने उसे शादी का झांसा देकर बहला फुसला लिया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। एक कमरे में रखकर उसने कई दिन तक रेप किया। लड़की की उम्र वैरिफाई करने के बाद मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ी गई। आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया इस मामले में पुलिस ने आरोपी विनोद कुमार वर्मा निवासी गांव जुगलपुरा, जिला सीकर (राजस्थान) को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके कोर्ट में पेश किए। कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर एडिशनल सेशन जज जैसमीन शर्मा की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। अलग अलग धाराओं में हुई सजा कोर्ट ने दोषी को धारा 363 IPC के तहत 05 साल की कैद (कठोर कारावास) 10 हजार रुपए जुर्माना व धारा 366 IPC के तहत 05 साल की कैद (कठोर कारावास) 10 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 06 POCSO Act. के तहत 20 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 30 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
गुरुग्राम में नाबालिग से रेप के दोषी को सजा:15 साल की किशोरी का अपहरण करके ले गया, 20 साल की कठोर कारावास भुगतनी होगी
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