गुरुग्राम में नौ साल पहले एक व्यक्ति की हत्या कर शव को सड़क पर फेंकने के मामले में सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील चौहान की अदालत ने दोषी को उम्र कैद और 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 5 जून 2016 को हेलीमंडी पुलिस चौकी को सूचना मिली कि मंदपुरा से मिर्जापुर के कच्चे रास्ते पर एक व्यक्ति का शव पड़ा है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, जहां विजय सिंह नाम के व्यक्ति का शव मिला। बाइक लेकर घर से निकला था मृतक के पिता ने बताया कि विजय 4 जून की शाम को अपनी बाइक पर घर से निकला था, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटा। अगली सुबह 9 बजे सूचना मिली कि उसका शव मंदपुरा-मिर्जापुर रास्ते पर पड़ा है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि उसकी रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या की गई थी। जमीन के विवाद में हुई हत्या
मृतक के पिता की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस थाना पटौदी में हत्या से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। शिकायत में बताया गया कि विजय सिंह की हत्या जमीनी विवाद के चलते की गई है। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और हत्या के पीछे की वजह और संदिग्धों की तलाश में जुट गई। आरोपी की गिरफ्तारी और जांच
6 जून 2016 को पुलिस ने आरोपी खुशीराम, निवासी मंदपुरा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुशीराम ने स्वीकार किया कि उसने जमीनी विवाद के कारण रंजिश में विजय सिंह की हत्या की थी। पुलिस ने मामले की गहन जांच की, जिसमें सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाह एकत्र किए गए। इन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
गुरुग्राम में पड़ाेसी के हत्यारे को उम्रकैद:नौ साल पहले रस्सी से गला घोंटकर मार डाला, सड़क पर मिली डेडबॉडी
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