गुरुग्राम जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 16 जून 2021 को पीड़िता की मां ने थाना सेक्टर 9A में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि पड़ोसी युवराज मंडल ने उनकी 15 वर्षीय बेटी को शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। जांच में जुटाए पुख्ता सबूत पुलिस ने पोक्सो एक्ट की धारा 6 और आईपीसी की धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी युवराज मंडल पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के नवबरार जगपीर का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू की। जांच में पुख्ता सबूत जुटाए गए और चार्जशीट दाखिल की गई। एडिशनल सेशन जज ने सुनाया फैसला एडिशनल सेशन जज जैस्मीन शर्मा की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। 4 सितंबर 2025 को कोर्ट ने सभी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। आरोपी को धारा 506 आईपीसी के तहत 2 साल की कैद और 2 हजार जुर्माना तथा पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल की कैद और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह फैसला पीड़िता को न्याय दिलाने के साथ ही समाज में ऐसे अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश देता है। गुरुग्राम पुलिस की कार्रवाई और कोर्ट का यह निर्णय नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने में सहायक साबित होगा।
गुरुग्राम में रेप के दोषी को 20 साल की कैद:शादी का झांसा देकर नाबालिग से वारदात, 50 हजार जुर्माना
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