गुरुग्राम में नगर निगम ने 17373 अवैध पेयजल कनेक्शनों की पहचान कर उनको नोटिस जारी किए हैं। जिसमें इन उपभोक्ताओं को 15 दिन के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने को कहा है। साथ ही अपने कनेक्शन को वैध करवाने के निर्देश दिए हैं। समय सीमा के भीतर कनेक्शन वैध नहीं करवाया गया, तो उपभोक्ताओं की सप्लाई काट दी जाएगी। साथ ही भारी पेनल्टी भी लगाई जाएगी। प्रॉपर्टी आईडी से होगी पेनल्टी की गणना नगर निगम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पेनल्टी की गणना उस तिथि से की जाएगी जब संबंधित प्रॉपर्टी की आईडी जारी हुई थी। इसका उद्देश्य वर्षों से गैरकानूनी रूप से जल उपयोग कर रहे लोगों को उचित दायित्व में लाना है। नगर निगम के अधिकृत मीटर रीडर्स इस समय चिह्नित उपभोक्ताओं को नोटिस वितरित कर रहे हैं और उनसे लिखित रिसीविंग भी ली जा रही है, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और प्रमाणिक हो। हेल्पलाइन नंबर जारी किया निगम अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी उपभोक्ता को नोटिस या कनेक्शन प्रक्रिया से संबंधित कोई शंका है, तो वे सेक्टर-34 नगर निगम कार्यालय, सेक्टर-42 कार्यालय, सिविल अस्पताल के सामने स्थित पुराना कार्यालय के नागरिक सुविधा केंद्र में संपर्क करें। साथ ही उपभोक्ता निगम के टोल फ्री नंबर 1800-180-1817 पर भी कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई शुल्क मांगें तो शिकायत करें निगम अधिकारियों का कहना है कि कुछ ठग उपभोक्ताओं के साथ फ्रॉड भी कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति नोटिस के नाम पर किसी भी प्रकार की राशि मांगता है, तो उपभोक्ता कोई भुगतान न करें और तत्काल नगर निगम को इसकी सूचना दें। अवैध पेयजल कनेक्शनों पर कार्रवाई होगी इस बारे में अतिरिक्त निगमायुक्त यश जालुका ने बताया कि जो उपभोक्ता समय रहते वैध मीटर कनेक्शन नहीं करवाएंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शहर में पेयजल कनेक्शन आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है। उपभोक्ता नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.mcg.gov.in पर जाकर वैध पेयजल कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। निगम क्षेत्र में स्थित सभी रिहायशी और वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए वैध जल कनेक्शन लेना अनिवार्य है।
गुरुग्राम में 17 हजार पेयजल उपभोक्ताओं को नोटिस से हड़कंप:इनके पास वैध कनेक्शन नहीं, 15 दिन के अंदर बकाया भुगतान करने को कहा
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