गुरुग्राम जिलाधीश अजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित एचटेट परीक्षाओं के लिए निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 30 जुलाई से 31 जुलाई तक परीक्षा पूर्ण होने तक प्रभावी रहेंगे। अनधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति पर रोक वहीं आदेश के अनुसार स्ट्रॉन्ग रूम और परीक्षा केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में अनधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति पर रोक रहेगी। इस दायरे में हथियार, आग्नेयास्त्र या चोट पहुंचाने योग्य वस्तुएं लेकर चलना प्रतिबंधित है। नारेबाजी, अवैध सभा या पोस्टर/बैनर का प्रदर्शन भी पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा। नकल उपकरणों के संचालन पर प्रतिबंध इसके अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में फोटोकॉपी मशीन, प्रिंटर या अन्य नकल उपकरणों के संचालन पर पूर्ण रोक लगाई गई है। यह प्रतिबंध 30 जुलाई को दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक और 31 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। अवहेलना पर होगी नियमों अनुसार कार्रवाई जिलाधीश ने चेतावनी दी है कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और अन्य संबंधित अधिनियमों/नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये कदम परीक्षाओं के सुचारु और पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं।
गुरुग्राम में HTET परीक्षा, धरने-प्रदर्शन पर पाबंदी:30-31 जुलाई को पेपर, केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा, फोटोकॉपी मशीन पर रोक
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