गुलमर्ग के ऐतिहासिक होटल नेडूज़ को खाली कराने का आदेश, जम्मू कश्मीर सरकार ने GDA को सौंपने के लिए कहा

by Carbonmedia
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जम्मू-कश्मीर सरकार ने गुलमर्ग स्थित ऐतिहासिक होटल नेडूज़ को तत्काल खाली कराने का आदेश दिया है. इस धरोहर संपत्ति पर अनधिकृत कब्जे का हवाला देते हुए इसे जीडीए को अपने नियंत्रण में लेने का आदेश दिया है. यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट और जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में जारी किया गया है.
एक आधिकारिक सूचना में, गुलमर्ग विकास प्राधिकरण (जीडीए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तारिक हुसैन (जेकेएएस) ने गुलमर्ग के सहायक पर्यटन निदेशक को संपत्ति का भौतिक कब्ज़ा लेकर 24 घंटे के भीतर जीडीए को सौंपने का निर्देश दिया है.
यह निर्देश प्रवर्तन की तात्कालिकता को रेखांकित करता है और कानूनी आदेशों और प्रशासनिक अधिसूचनाओं द्वारा समर्थित है. बेदखली आदेश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसएलपी संख्या 28599/2018 को खारिज करने और ओडब्ल्यूपी संख्या 847/2015 में जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट के 6 सितंबर 2018 के आदेश, साथ ही पर्यटन विभाग के दिनांक 11 दिसंबर 2018 के पत्र का संदर्भ दिया गया है.
आदेश में होटल नेडूज को लेकर क्या कहा गया?
आधिकारिक आदेश में कहा गया है, “इन निर्देशों के अनुपालन में, और अधिसूचना संख्या TSM-Estt/21/2023 दिनांक 14.01.2025 के अंतर्गत जारी एस.ओ. 18/2025 के मद्देनजर, सहायक निदेशक पर्यटन, गुलमर्ग, जिनके पास जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1988 के तहत संपदा अधिकारी के अधिकार हैं, को बेदखली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और परिसर को जीडीए को हस्तांतरित करने के लिए कहा गया है.”

5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और तत्कालीन राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित करने के बाद, गुलमर्ग में सरकारी ज़मीन पर स्थित होटलों और अन्य संपत्तियों को बेदखल करने का काम नए सिरे से शुरू हो गया.
पट्टे से संबंधित संपत्तियों से संबंधित कानूनों में बदलाव के बाद, स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में सरकार और होटल व्यवसायियों के बीच हुए 90% भूमि पट्टा समझौते की अवधि समाप्त हो गई है और कुछ लोगों के पास बिना उचित आवंटन के सैकड़ों कनाल ज़मीन होने की खबर है.
गुलमर्ग में 1970 से सरकारी ज़मीन पर 20-40 साल के विस्तार योग्य पट्टे पर लगभग 300 होटल और झोपड़ियां बनाई गई हैं, लेकिन अधिकांश के पट्टे समझौतों का नवीनीकरण नहीं किया गया है. लेकिन, नेडूज़ का होटल बेदखल होकर सरकार को वापस सौंपी जाने वाली पहली संपत्ति होगी.
19वीं सदी के अंत में स्थापित नेडूज़ होटल ऐतिहासिक और स्थापत्य कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है. यह होटल शेख अब्दुल्ला और उनके परिवार के करीबी रिश्तेदारों के स्वामित्व में था.
माइकल एडम नेडौ द्वारा स्थापित, यह भारत की सबसे पुरानी होटल सीरीज में से एक है, जिसकी जड़ें लाहौर और गुलमर्ग दोनों में हैं. यह होटल यूरोपीय विरासत को भारतीय आतिथ्य के साथ मिलाने और अपने मेहमानों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है.
1888 में, नेडौ ने अपने आतिथ्य उद्यम का विस्तार गुलमर्ग तक किया और एक होटल का निर्माण किया जो इस सुरम्य घाटी में एक मील का पत्थर बन गया. डोगरा शासन के दौरान, श्रीनगर स्थित नेडौस होटल (लगभग 1900 में निर्मित) ब्रिटिश गणमान्य व्यक्तियों और राजघरानों की मेजबानी करने वाला प्रमुख होटल था.

नेडौ का कश्मीर के प्रति प्रेम उनके परिवार तक फैला हुआ था, उनके बेटे हैरी ने एक स्थानीय महिला से शादी की और उनकी बेटी अकबर जहां ने जम्मू-कश्मीर के प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति शेख मुहम्मद अब्दुल्ला से शादी की.
कभी राजघरानों और अमीर पर्यटकों के लिए एक आलीशान आश्रय स्थल रहा यह होटल लंबे समय से गुलमर्ग के लोकप्रिय पर्यटन स्थल में एक मील का पत्थर रहा है. हालांकि सरकार ने इस जगह के लिए भविष्य की योजनाओं का खुलासा नहीं किया है, लेकिन बेदखली उन सरकारी संपत्तियों को फिर से प्राप्त करने के चल रहे प्रयासों के अनुरूप है, जिन पर अनधिकृत कब्ज़ा माना जाता है. होटल नेडौ के मैनेजमेंट की ओर से इस संबंध में तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है.
 

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