करनाल जिले के सब डिविजनल लीगल सर्विसिस कमेटी घरौंडा में सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. इरम हसन ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अतिरिक्त सिविल जज एवं सब डिविजनल लीगल सर्विसिस कमेटी के अध्यक्ष गौरांग शर्मा से विधिक सेवाओं के संचालन को लेकर विस्तार से चर्चा की। खासतौर पर पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया और उनके माध्यम से आम लोगों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा की गई। हर नागरिक को मिले सहायता डॉ. इरम हसन ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को समय पर और मुफ्त न्याय दिलाना है। इसके लिए पैनल अधिवक्ताओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। बैठक के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि चयनित वकील कानूनी जानकारी में दक्ष हों और समय पर मामलों का निपटारा करें। 12 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (हालसा) के आदेशों पर और जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार शारदा के मार्गदर्शन में 12 जुलाई को करनाल न्यायिक परिसर सहित इन्द्री, असंध और घरौंडा उपमंडलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। पारिवारिक विवाद के होंगे निपटारे सीजेएम ने बताया कि लोक अदालत में बैंक लोन, मोटर दुर्घटना क्लेम, फौजदारी, दिवानी, चालान, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवादों से जुड़े मामलों का निपटारा आपसी सुलह के आधार पर किया जाएगा। नागरिक स्वयं या अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से इन मामलों को लोक अदालत में रख सकते हैं। लंबित मामलों का मिलेगा त्वरित समाधान उन्होंने कहा कि न्यायालय में वर्षों से लंबित मामलों को परस्पर समझौते और सौहार्दपूर्ण माहौल में सुलझाने के लिए यह राष्ट्रीय लोक अदालत एक प्रभावी माध्यम है। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला कोर्ट में लंबित है, तो वह 12 जुलाई को आयोजित लोक अदालत के माध्यम से उसका समाधान करा सकता है। जानकारी के लिए जारी की हेल्पलाइन लोगों की सहायता के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हेल्पलाइन नंबर 184-2266138 भी जारी किया गया है। इच्छुक व्यक्ति इस पर कॉल कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
घरौंडा पहुंची सीजेएम डॉ. इरम हसन:12 जुलाई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी सुलह से होगा मामलों का निपटारा
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